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प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लॉजिस्टिक सेक्टर परियोजनाओं के लिए समिति गठित

मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विषय को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया है.

Committee constituted for natural gas pipeline and logistic sector projects
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लॉजिस्टिक सेक्टर परियोजनाओं के लिए समिति गठित
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Published : Mar 14, 2020, 7:56 AM IST

Updated : Mar 14, 2020, 10:26 AM IST

भोपाल| राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को प्रोत्साहन के लिए समिति का गठन किया है. राज्य सरकार के कार्य आवंटन नियमों के अंतर्गत लॉजिस्टिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विषय को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में समिति सुझाव देगी.

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लॉजिस्टिक सेक्टर परियोजनाओं के लिए समिति गठित

समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी. लॉजिस्टिक सेक्टर और लॉजिस्टिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पारियोजनाओं की नियामक आवश्यकताओं, अनुमति, सम्मतियों के विश्लेषण और उनके सरलीकरण के संबंध में समिति सुझाव देगी. समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, गैस आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संचालक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे. समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक एमपी आईडीसी होंगे.

भोपाल| राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को प्रोत्साहन के लिए समिति का गठन किया है. राज्य सरकार के कार्य आवंटन नियमों के अंतर्गत लॉजिस्टिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विषय को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में समिति सुझाव देगी.

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लॉजिस्टिक सेक्टर परियोजनाओं के लिए समिति गठित

समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी. लॉजिस्टिक सेक्टर और लॉजिस्टिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पारियोजनाओं की नियामक आवश्यकताओं, अनुमति, सम्मतियों के विश्लेषण और उनके सरलीकरण के संबंध में समिति सुझाव देगी. समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, गैस आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संचालक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे. समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक एमपी आईडीसी होंगे.

Last Updated : Mar 14, 2020, 10:26 AM IST
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