भोपाल। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल में राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद्द हो गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि, 'मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं. एक असमंजस की स्थिति बन गई है, मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती. मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा'.
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 22, 2020
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एक असमंजस की स्थिति बन गई है, मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएँ हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती।
मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद्द होने पर उन्होंने जनता से माफी मांगी है. सीएम ने ट्वीट किया है कि, 'आज शाडोरा और बराच में मेरी सभाएं थीं, मैं वहां के नागरिकों से क्षमा मांगता हूं, हमने आज वो सभाएं निरस्त की हैं. माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है, जिसके तहत चुनावी रैली या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं'.
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रमों से इस महामारी के ज्यादा फैलने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी एक आदेश में सभी तरह के राजनीतिक आयोजनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करते हुए आधुनिक संचार साधनों से वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.
वहीं ग्वालियर खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि, चुनावी सभा के लिए अनुमति के पहले राजनीतिक दल या प्रत्याशी से आवेदन लिया जाएं और आवेदन पर कलेक्टर अपनी व्यवस्था देंगे. जिसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और उसके बाद आयोग द्वारा सभा को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही सभा में आने वाले व्यक्तियों के हिसाब से मास्क और सैनिटाइजर की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा करानी होगी और ये निर्देश मुरैना शिवपुरी भिंड ग्वालियर दतिया गुना शिवपुरी अशोकनगर में प्रभावी होंगे.