ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म, विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को किया सूचित

author img

By

Published : Nov 2, 2019, 8:50 PM IST

Updated : Nov 2, 2019, 9:09 PM IST

पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. रेत खनन के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने लोधी की सदस्यता खत्म करते हुए पवई विधानसभा को रिक्त घोषित कर दिया है.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म

भोपाल | प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है बीजेपी विधायक को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता को निरस्त कर दी गई है और अब एक बार फिर पवई विधानसभा में उपचुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है साथ ही इस पूरे मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया है .न्यायालय के फैसले के बाद विधान सभा सचिवालय के द्वारा पवई विधानसभा को रिक्त घोषित किया गया है.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई निरस्त


इस फैसले के बाद बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि झाबुआ उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या कांग्रेस की तुलना में और कम हो गई है वहीं एक बार फिर पवई में उपचुनाव की कवायद शुरू हो गई है .


विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उस आदेश की कॉपी विधानसभा में प्रस्तुत हुई थी जिस का अवलोकन करने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है साथ ही इस मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया गया है साथ ही विधानसभा रिक्त होने की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी दे दी गई है .


बता दें कि न्यायालय के द्वारा दो दिन पहले ही प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों को एक पुराने मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की बात कह रही थी लेकिन उससे पहले ही यह तगड़ा झटका लगा है

भोपाल | प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है बीजेपी विधायक को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता को निरस्त कर दी गई है और अब एक बार फिर पवई विधानसभा में उपचुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है साथ ही इस पूरे मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया है .न्यायालय के फैसले के बाद विधान सभा सचिवालय के द्वारा पवई विधानसभा को रिक्त घोषित किया गया है.

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई निरस्त


इस फैसले के बाद बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि झाबुआ उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या कांग्रेस की तुलना में और कम हो गई है वहीं एक बार फिर पवई में उपचुनाव की कवायद शुरू हो गई है .


विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उस आदेश की कॉपी विधानसभा में प्रस्तुत हुई थी जिस का अवलोकन करने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है साथ ही इस मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया गया है साथ ही विधानसभा रिक्त होने की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी दे दी गई है .


बता दें कि न्यायालय के द्वारा दो दिन पहले ही प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों को एक पुराने मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की बात कह रही थी लेकिन उससे पहले ही यह तगड़ा झटका लगा है

Intro:बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई निरस्त ,विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को किया सूचित


भोपाल | प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है बीजेपी विधायक को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है और अब एक बार फिर पवई विधानसभा में उपचुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है साथ ही इस पूरे मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया है .

Body:न्यायालय के फैसले के बाद विधान सभा सचिवालय के द्वारा पवई विधानसभा को रिक्त घोषित किया गया है

इस फैसले के बाद बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि झाबुआ उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या कांग्रेस की तुलना में और कम हो गई है वहीं एक बार फिर पवई में उपचुनाव की कवायद शुरू हो गई है .

Conclusion:विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उस आदेश की कॉपी विधानसभा में प्रस्तुत हुई थी जिस का अवलोकन करने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है साथ ही इस मामले को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया गया है साथ ही विधानसभा रिक्त होने की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी दे दी गई है .

बता दें कि न्यायालय के द्वारा दो दिन पहले ही प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों को एक पुराने मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की बात कह रही थी लेकिन उससे पहले ही यह तगड़ा झटका लगा है
Last Updated : Nov 2, 2019, 9:09 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.