भोपाल। विशेष कोर्ट ने बसपा विधायक संजीव कुशवाह को 10 लाख का प्रलोभन देने के आरोप में सजा सुनाई है. एमपी, एमएलए विशेष न्यायालय अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश प्रवेंद्र सिंह ने सजा सुनाते हुए विधायक को कोर्ट उठने तक कोर्ट में बैठने की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है. विधायक के साथ इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद और विनोद कुशवाह पर भी जुर्माना लगाया है.
सरपंच ने विधायक के खिलाफ दायर की थी याचिका
सरपंच देवेंद्र सिंह भदौरिया ने विधायक संजीव कुशवाह पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. एमपी, एमएलए विशेष न्यायालय अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश प्रवेंद्र सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक, पूर्व सांसद और विनोद कुशवाह को कोर्ट उठने तक कोर्ट में बैठने की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है.
11 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
जनपद उपाध्यक्ष बनवाने के लिए मांगे थे 10 लाख
सरपंच देवेंद्र सिंह भदौरिया की ओर से दायर याचिका में कहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान विधायक ने जनपद उपाध्यक्ष बनाने का प्रलोभन देकर 10 लाख रुपए लिए थे.