भोपाल। 2015 से शुरू हई स्लॉटर हाउस की शिफ्टिंग करीब पांच सालों से लटकी हुई है. मामले को लेकर सिर्फ सुनवाई हो रही है और हर सुनवाई में सिर्फ अलग-अलग कारण बताए जा रहें हैं. ये मामला नियमों और तारीखों के मकड़जाल में फंस कर रह गया है.
2016 से ही विवाद में है स्लॉटर हाउस (Slaughter house)
करीब 40 साल पुराने स्लॉटर हाउस शिफ्टिंग 2016 से ही विवाद में है. पहले जिंसी निवासी ही सिर्फ इसके विरोध में थे. दरअसल यहां 67 एकड़ भूमि स्टड फार्म के लिए थी जिसके नजदीक ही स्लॉटर हाउस संचालित हो रहा है. पहले नगर निगम ने बिना सर्वे कराए इसी जमीन पर आधुनिक स्लॉटर हाउस जीरो वेस्ट के साथ बनाने के लिए जमीन का आवंटन किया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते इसको शहर के बाहर शिफ्ट करने की बात सामने आई. इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2019 के आदेशों के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस की शिफ्टिंग के लिए आदमपुर छावनी में 'वेस्ट टू एनर्जी प्लांट'(waste to energy plant) के पास ही 7 एकड़ जमीन पर स्लॉटर हाउस शिफ्ट करने की योजना बनाई. इसके लिए वहां पर 7 एकड़ जमीन को आरक्षित भी किया गया. इसके लिए तहसीलदार हुजूर ने दावे, आपत्तियां दर्ज कराने का विज्ञापन भी जारी किया था. इस जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए पांच दिन का समय दिया गया था. इस पर क्षेत्रीय ग्रामीण अपनी आपत्तियां दर्ज कराने बड़ी संख्या में पहुंच गए.
विरोधियों ने बताए कई कारण
विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि आदमपुर छावनी में जो स्थान स्लॉटर हाउस के लिए चुना गया है, वह नगरीय सीमा से 30 की बजाय 13 किमी दूर है. दूसरा कारण था कि स्लॉटर हाउस ग्रामीण आबादी से 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यह स्थान आबादी से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं था. इसके अलावा विरोध का एक और बड़ा कारण था, वह था कि आदमपुर छावनी से स्लॉटर हाउस के लिए तय किए गए स्थान से ढाई किमी की दूरी पर भोपाल का प्रसिद्ध कंकाली मंदिर है. जिसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग ने पांच करोड़ स्वीकृत किए थे.
स्लॉटर हाउस को शिफ्ट करने का पार्टियों ने किया विरोध
2019 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन स्लॉटर हाउस को आदमपुर छावनी में शिफ्ट करने पर दोनों ही पार्टियों ने विरोध किया था, जिसके चलते फिर से शिफ्टिंग का मामला टल गया. इसके बाद नगर निगम ने बैरसिया के पास झिरनिया गांव में स्लॉटर हाउस के लिए जमीन तलाश करना शुरू किया, लेकिन वहां भी स्थानीय विरोध के चलते मामला रुक गया. हालांकि मामले में नगर निगम (NGT) के आदेश के बाद SC भी गई, लेकिन SC ने इस मामले में NGT के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. इस मामले में पेनाल्टी क्लाज पर भी नगर निगम को राहत मिली हुई है क्योंकि मार्च 2020 से कोरोना महामारी के चलते और 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के चलते अदालतों का काम बंद है. नगर निगम भी पूरी तरह से कोरोना से जंग लड़ने में निर्णायक भूमिका में लगा हुआ था. इन्ही सब के चलते स्लॉटर हाउस शिफ्टिंग का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है.
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'भूमि आवंटन की प्रक्रिया का काम चल रहा है'
नगर निगम आयुक्त का मामले में कहना है कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया को किया जा रहा है और जैसे ही भूमि आवंटित होती है इसकी शिफ्टिंग को प्रोसेस में लाया जाएगा. हालांकि आने वाले वक्त में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए इनकी शिफ्टिंग करना नगर निगम के लिए आसान नहीं होगा.