भोपाल। भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.
ऐसे सामने आया था मामला: भोपाल के रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई थी, जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्ची के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की. पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने बताया कि बस चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े भी बदल दिए. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि माता-पिता अगले दिन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए स्कूल गए और बच्ची ने चालक की पहचान की.
दोनों आरोपी दोषी हुए करार: इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले ड्राइवर हनुमंत ने अपना जुर्म कबूल किया, बाद में उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था, इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर की महिला हेल्पर को गिरफ्तार किया था. बताया गया था कि, बच्ची से ड्राइवर ने जब बस में रेप किया था तो उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी और उसने आरोपी का साथ दिया था. अब मामले में अदालत ने पिछले शनिवार को फैसला सुनाते हुए बस ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है. इस मामले में आज यानी सोमवार को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी.
सीएम ने कही थी कठोर सजा दिलाने की बात: मासूम से दरिंदगी पर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए घटना को पूरी गंभीरता से लिया था, साथ ही दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेने की बात कही थी. सीएम ने मामले को आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात भी कही थी.