भोपाल। अवैध रूप से खाद का भंडारण करने वाले व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. बैरसिया एसडीएम ने बताया कि किसानों द्वारा लगातार यूरिया की मांग की जा रही थी. इसी बीच शिकायत मिली कि एक व्यापारी किसान को सामान्य रूप से खाद की बिक्री न कर अधिक दामों पर बेच रहा था और व्यापारी ने खाद का अवैध स्टॉक कर रखा था.
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कार्रवाई के निर्देश दिए : एसडीएम ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत खाद को भी रखा गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति उसका भंडारण नहीं किया जा सकता है. जबकि व्यापारी द्वारा खाद की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी. जब्त खाद को जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंप दिया गया है. संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं.