भोपाल। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ इस समय त्योहारों का समय भी आ रहा है जिसके चलते सोशल मीडिया पर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट, सांप्रदायिक, धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष पैदा करने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
होगी दंडात्मक कार्रवाई: प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही प्रदेश में धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित आदेश में व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम पर एसएमएस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने पर और इनके जरिए किसी भी धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं को आहत करने वाले मैसेज पर पूर्णता रोग लगा दी गई है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर ऐसे आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले मैसेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो पोस्ट करता है या फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ साइबर अपराध की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
लाइक शेयर करने से बचें लोग: व्हाट्सएप एवं अन्य प्लेटफार्म में ग्रुप एडमिन कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कि उसके ग्रुप में यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है, ऐसी पोस्ट पर कमेंट, लाइक और शेयर किया तो उसे रोकना ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी रहेगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं लोगों को भी इस समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तत्व को बिना जाने लाइक शेयर करने से बचे. इस तरह की किसी भी तरह की विवादित पोस्ट पर अपनी प्रतिकिया देने से भी बचे.