भोपाल। मकान या जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. प्रदेश में जमीन की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2022 तक जमीन, भवन, फ्लैट की कीमतों में वृद्धि को लागू नहीं करने के आदेश दिए हैं. प्रदेश में 2020 में लागू की गई कलेक्टर गाइनलाइन की दरों के आधार पर ही रजिस्ट्री कराई जाएंगी.
सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इस फेसले की जानकारी ट्वीट कर दी. उन्होंने कहा, राज्य शासन ने आमजन को राहत देने के लिए इस साल संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है. इस साल मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीदी और बिक्री होगी. साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं, वहां दरें निर्धारित की जाएंगी.
प्रमुख सचिव ने लिखा पत्र
वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने आईजी पंजीयन और मुद्रांक को पत्र लिखा है. जिसके जरिए उन्होंने कहा, 'प्रदेश में 834 नगरीय निकाय की लोकेशंस और अस्तित्व में आई हैं, 4651 अन्य नई लोकेशंस के मूल्य तय कराए जाएं और 1 जून 2021 से प्रभावी होने के लिए बनाई गई गाइडलाइन में शामिल किया जाए'.
30 जुलाई तक बढ़ाई थी समय सीमा
प्रदेश में अलग-अलग लोकेशन पर रजिस्ट्री फीस में करीब 20 फीसदी तक बढोतरी का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में राज्य शासन को भेजा था. इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य शासन ने 26 जून को इसे 30 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन पर ही रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए थे. अब राज्य शासन ने 31 मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया है.