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नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 15 आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के लाइसेंस निरस्त - लाइसेंस निरस्त

नगर निगम ने 5 आर्किटेक्ट और इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग लाइसेंस जमा नहीं करने पर लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं. निगम ने सभी आर्किटेक्टों और संरचना इंजीनियरों को बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेज भवन अनुज्ञा शाखा में 7 दिन के अंदर जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

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नगर निगम ने 15 आर्किटेक्ट और इंजीनियर के लाइसेंस किए स्थगित
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Published : Oct 31, 2020, 1:22 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में लंबे समय से गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही बिल्डिंग परमिशन शाखा को भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. जिसके तहत 15 ऐसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है जिन्होंने सही समय पर भवन अनुज्ञा शाखा में जानकारी जमा नहीं करवाई है. बताया जा रहा है कि बदहाल व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब ऐसे सभी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों पर से हो चुकी है.

निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा बिल्डिंग परमिशन जारी करने के बाद कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर गंभीरता से लेते हुए 15 आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. निगम आयुक्त ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी किए गए बिल्डिंग परमिशन की जानकारी 7 दिन में जमा न करने पर लायसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं.

निगमायुक्त ने कुछ दिनों पहले ही बिल्डिंग परमिशन शाखा की समीक्षा की थी. इस दौरान भवन अनुज्ञा को लेकर जांच पड़ताल की गई तो बैठक के दौरान यह बात निकलकर आई, कि कई इंजीनियर और आर्किटेक्ट के द्वारा बिल्डिंग परमिशन शाखा में अब तक दस्तावेज जमा ही नहीं किए गए हैं. जिसे लेकर कई बार उन्हें रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके बाद ही लाइसेंस स्थगित करने की कार्रवाई की गई है.

दो हजार से अधिक भवन अनुज्ञा के दस्तावेज नहीं किए थे जमा

आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों को 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर बिल्डिंग परमिशन जारी किए जाने को लेकर प्राधिकृत किया गया है और नियमानुसार 30 दिन के अंदर इनके द्वारा दी जाने वाली बिल्डिंग परमिशन की प्रति /दस्तावेज भवन अनुज्ञा शाखा को हर माह के पहले सप्ताह के अंत तक जमा की जानी थी. संरचना इंजीनियरों द्वारा पूर्व में दी गई 2862 अनुज्ञाएं जमा करने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा पत्र क्रमांक-1390, 7 अक्टूबर 2020 जारी किया गया था, जिसके तहत अभी तक भवन अनुज्ञाएं कार्यालय में जमा नहीं की गई है.

इन आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों पर की गई कार्रवाई

निगम आयुक्त ने आर्किक्टों /संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी की गई बिल्डिंग परमिशन की जानकारी 7 दिन में जमा न करने पर 15 आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों अजीत ललवानी, रूपेश किरार, अंकिता श्रीवास्तव, अनुपम सोनी, आराधना र्मोइले, जयस जेमलखान, अवनीश सक्सेना, मनीष गुप्ता, नीरज पहाड़े, रोजी अरोरा, एस.राजन वरियार, एस.एम. हुसैन, सुजीत कुमार झरवड़े, हिरदेश किरार, छाया चंडक के लायसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के सख्त आदेश दिए गए हैं.

भोपाल। राजधानी भोपाल में लंबे समय से गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही बिल्डिंग परमिशन शाखा को भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. जिसके तहत 15 ऐसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है जिन्होंने सही समय पर भवन अनुज्ञा शाखा में जानकारी जमा नहीं करवाई है. बताया जा रहा है कि बदहाल व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब ऐसे सभी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों पर से हो चुकी है.

निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा बिल्डिंग परमिशन जारी करने के बाद कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर गंभीरता से लेते हुए 15 आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. निगम आयुक्त ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी किए गए बिल्डिंग परमिशन की जानकारी 7 दिन में जमा न करने पर लायसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं.

निगमायुक्त ने कुछ दिनों पहले ही बिल्डिंग परमिशन शाखा की समीक्षा की थी. इस दौरान भवन अनुज्ञा को लेकर जांच पड़ताल की गई तो बैठक के दौरान यह बात निकलकर आई, कि कई इंजीनियर और आर्किटेक्ट के द्वारा बिल्डिंग परमिशन शाखा में अब तक दस्तावेज जमा ही नहीं किए गए हैं. जिसे लेकर कई बार उन्हें रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके बाद ही लाइसेंस स्थगित करने की कार्रवाई की गई है.

दो हजार से अधिक भवन अनुज्ञा के दस्तावेज नहीं किए थे जमा

आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों को 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर बिल्डिंग परमिशन जारी किए जाने को लेकर प्राधिकृत किया गया है और नियमानुसार 30 दिन के अंदर इनके द्वारा दी जाने वाली बिल्डिंग परमिशन की प्रति /दस्तावेज भवन अनुज्ञा शाखा को हर माह के पहले सप्ताह के अंत तक जमा की जानी थी. संरचना इंजीनियरों द्वारा पूर्व में दी गई 2862 अनुज्ञाएं जमा करने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा पत्र क्रमांक-1390, 7 अक्टूबर 2020 जारी किया गया था, जिसके तहत अभी तक भवन अनुज्ञाएं कार्यालय में जमा नहीं की गई है.

इन आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों पर की गई कार्रवाई

निगम आयुक्त ने आर्किक्टों /संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी की गई बिल्डिंग परमिशन की जानकारी 7 दिन में जमा न करने पर 15 आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों अजीत ललवानी, रूपेश किरार, अंकिता श्रीवास्तव, अनुपम सोनी, आराधना र्मोइले, जयस जेमलखान, अवनीश सक्सेना, मनीष गुप्ता, नीरज पहाड़े, रोजी अरोरा, एस.राजन वरियार, एस.एम. हुसैन, सुजीत कुमार झरवड़े, हिरदेश किरार, छाया चंडक के लायसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के सख्त आदेश दिए गए हैं.

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