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सावधान! 'सांची दूध' के पैकेट से फैल सकता है कोरोना!

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Published : Apr 11, 2021, 6:02 PM IST

Updated : Apr 11, 2021, 6:40 PM IST

सांची आउटलेट पर, ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल वाली बॉल्टी के अंदर 20 सेकंड तक पैकेट रखने के बाद पैकेट को ग्राहक को विक्रय करने का अधिकार होगा.

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। सभी संचालकों को कोरोना वायरस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और करवाने के साथ अपने सांची आउटलेट पर, ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल वाली बॉल्टी के अंदर 20 सेकंड तक पैकेट रखने के बाद पैकेट को ग्राहक को विक्रय करने का अधिकार होगा. भोपाल दुग्ध संघ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, कि इस आदेश का पालन कड़ाई से कराया जाए. यदि कोई आउटलेट या सांची पार्लर संचालक इस शर्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो तत्काल उस पार्लर और आउटलेट का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा.

सांची पार्लर संचालक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

दुग्ध संघ ने अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है. भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण 2 दिन से लॉकडाउन था लेकिन रविवार को भोपाल दुग्ध संघ ने 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कल से सुबह 6:00 से 9:00 और शाम को 4:00 से 7:00 तक भोपाल में सांची पार्लर खुलेंगे, इस दौरान दूध का वितरण होगा, लेकिन इस बार दुग्ध संघ ने अपने आदेश में एक विशेष शर्त भी जोड़ी है जो कि आपको कोरोना के प्रति एक और सुरक्षा का संदेश भी है.

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आदेश की कॉपी

MP में नहीं लगाया जाएगा लाॅकडाउन, चेन ब्रेक करने के लिए 'कोरोना कर्फ्यू'- सीएम

दूध और सेहत

आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी बात है. अक्सर यह देखा गया है कि हम सभी सवेरे अपने घरों के आसपास से जाकर दुग्ध संघ और अन्य कंपनियों के दूध के पैकेट लेकर अपने घर आ जाते हैं और उनका उपयोग कर लेते हैं. कई लोग कच्चे दूध का प्रयोग कर लेते है तो वही कई लोग इसे पका लेते हैं और पैकेट को कूड़ेदान में फेंक देते हैं लेकिन भोपाल दुग्ध संघ ने रविवार को सभी अपने सभी विक्रय केंद्रों को कल सुबह 6:00 से 9:00 तक और शाम 4:00 से 7:00 तक खोलने की अनुमति दी है.

आदेश में क्या-क्या

  • डेयरी संचालकों को करवाना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.
  • ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल में रखा जाएगा.
  • 20 सेकंड के बाद पैकेट ग्राहक को दिया जाएगा.
  • उल्लंघन पाए जाने के बाद आउटलेट और सांची पार्लर संचालक पर कार्रवाई.
  • नये आदेश में पार्लर और आउटलेट का हो सकता है लाइसेंस तत्काल निरस्त.

भोपाल। सभी संचालकों को कोरोना वायरस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और करवाने के साथ अपने सांची आउटलेट पर, ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल वाली बॉल्टी के अंदर 20 सेकंड तक पैकेट रखने के बाद पैकेट को ग्राहक को विक्रय करने का अधिकार होगा. भोपाल दुग्ध संघ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, कि इस आदेश का पालन कड़ाई से कराया जाए. यदि कोई आउटलेट या सांची पार्लर संचालक इस शर्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो तत्काल उस पार्लर और आउटलेट का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा.

सांची पार्लर संचालक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

दुग्ध संघ ने अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है. भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण 2 दिन से लॉकडाउन था लेकिन रविवार को भोपाल दुग्ध संघ ने 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कल से सुबह 6:00 से 9:00 और शाम को 4:00 से 7:00 तक भोपाल में सांची पार्लर खुलेंगे, इस दौरान दूध का वितरण होगा, लेकिन इस बार दुग्ध संघ ने अपने आदेश में एक विशेष शर्त भी जोड़ी है जो कि आपको कोरोना के प्रति एक और सुरक्षा का संदेश भी है.

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MP में नहीं लगाया जाएगा लाॅकडाउन, चेन ब्रेक करने के लिए 'कोरोना कर्फ्यू'- सीएम

दूध और सेहत

आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी बात है. अक्सर यह देखा गया है कि हम सभी सवेरे अपने घरों के आसपास से जाकर दुग्ध संघ और अन्य कंपनियों के दूध के पैकेट लेकर अपने घर आ जाते हैं और उनका उपयोग कर लेते हैं. कई लोग कच्चे दूध का प्रयोग कर लेते है तो वही कई लोग इसे पका लेते हैं और पैकेट को कूड़ेदान में फेंक देते हैं लेकिन भोपाल दुग्ध संघ ने रविवार को सभी अपने सभी विक्रय केंद्रों को कल सुबह 6:00 से 9:00 तक और शाम 4:00 से 7:00 तक खोलने की अनुमति दी है.

आदेश में क्या-क्या

  • डेयरी संचालकों को करवाना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.
  • ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल में रखा जाएगा.
  • 20 सेकंड के बाद पैकेट ग्राहक को दिया जाएगा.
  • उल्लंघन पाए जाने के बाद आउटलेट और सांची पार्लर संचालक पर कार्रवाई.
  • नये आदेश में पार्लर और आउटलेट का हो सकता है लाइसेंस तत्काल निरस्त.
Last Updated : Apr 11, 2021, 6:40 PM IST
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