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Bhopal IPS पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की प्रदेश सरकार की अपील

मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी रहे पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार की याचिका खारिज किए जाने के बाद IPS शर्मा की बहाली का रास्त साफ हो गया है. पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें दो साल पहले निलंबित कर दिया था. पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद खुद शर्मा के बेटे ने प्रदेश सरकार से पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. (way is clear for restoration of ips purushottam sharma)

way is clear for restoration of ips purushottam sharma
पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली का रास्ता साफ
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Published : Nov 23, 2022, 10:10 AM IST

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी. पुरुषोत्तम शर्मा आज से 2 साल पहले उस समय चर्चा में आए थे जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था. दरअसल उस समय वह अन्‍य महिला को लेकर भी चर्चा में आए थे. (way is clear for restoration of ips purushottam sharma)

CAT ने नहीं लगाई IPS पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

बेटे ने सरकार से की थी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगः दरअसल 2 साल पहले स्पेशल डीजी रैंक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी प्रिया शर्मा के बीच मारपीट और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम ने वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और बाकी कई बड़े अफसरों को थे भेजें और बेटे ने ही अपने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद इस पूरे मामले में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित किया गया था. (son was demanded strict action against ips father) (High court rejected appeal of state government)

आईपीएस शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिकाः इसके बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लगभग दो साल से अधिक समय के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल करने के निर्देश दिए हैं. इस पूरे मामले में इस मामले में कोर्ट ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन की अवधि को सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है. इसलिए अदालत ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था. इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पिछले आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. (Ips sharma had filed a petition in the high court)

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी. पुरुषोत्तम शर्मा आज से 2 साल पहले उस समय चर्चा में आए थे जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था. दरअसल उस समय वह अन्‍य महिला को लेकर भी चर्चा में आए थे. (way is clear for restoration of ips purushottam sharma)

CAT ने नहीं लगाई IPS पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

बेटे ने सरकार से की थी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगः दरअसल 2 साल पहले स्पेशल डीजी रैंक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी प्रिया शर्मा के बीच मारपीट और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम ने वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और बाकी कई बड़े अफसरों को थे भेजें और बेटे ने ही अपने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद इस पूरे मामले में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित किया गया था. (son was demanded strict action against ips father) (High court rejected appeal of state government)

आईपीएस शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिकाः इसके बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लगभग दो साल से अधिक समय के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल करने के निर्देश दिए हैं. इस पूरे मामले में इस मामले में कोर्ट ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन की अवधि को सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है. इसलिए अदालत ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था. इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पिछले आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. (Ips sharma had filed a petition in the high court)

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