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अब यदि हुक्का पिलाया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, लाखों रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा, जानें ऐसा क्यों हुआ

Hookah Lounge Ban In MP: मध्य प्रदेश में अब हुक्का पिलाना अपराध होगा. किसी होटल या रेस्टोरेंट में हुक्का लांज संचालित करने पर उसे 3 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा.राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होते ही अब यह कानून बन गया है. 3 years Punishment and 1 lakh fine

hookah lounge ban in mp
एमपी में हुक्का लांज बैन
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 28, 2023, 3:33 PM IST

Updated : Dec 28, 2023, 4:00 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब चोरी छुपे या रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का लांज संचालित करने पर तीन साल की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधित अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और अब यह कानून बन गया.

अब यह किया गया संशोधन: अब प्रदेश में आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय या अन्य किसी भी स्थान पर हुक्का बार संचालित नहीं हो सकेंगे. यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. ऐसे करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के अधिकार होंगे. पुलिस के उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों में हुक्का बार के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री को जब्त कर सकेगा.

क्यों लाना पड़ा कानून: प्रदेश के बड़े शहरों में जगह-जगह हुक्का बार खुलने और इसके नाम पर युवाओं को नशे की तरफ धकेलने के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा. इसके पहले हुक्का लांज पर कार्रवाई करने का कोई नियम ही नहीं था. इसके चलते सिर्फ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाती थी, जिससे हुक्का बार संचालक पुलिस की कार्रवाई से आसानी से बच निकलते थे. कानून न होने से कोर्ट से भी स्टे मिलना आसान होता था, लेकिन साल 2022 में शिवराज कैबिनेट द्वारा इस बिल को मंजूरी देकर अध्यादेश जारी किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था. अब जाकर इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई.

सिर्फ शिकायत पर कार्रवाई: अब यदि हुक्का बार को लेकर सूचना मिलती है, तो पुलिस बिना किसी वारंट के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. पुलिस अब संबंधित के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकेगी. पुलिस को सामान जब्त करने का भी अधिकार होगा क्योंकि अब यह कानून बन गया है.

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भोपाल। मध्यप्रदेश में अब चोरी छुपे या रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का लांज संचालित करने पर तीन साल की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधित अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और अब यह कानून बन गया.

अब यह किया गया संशोधन: अब प्रदेश में आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय या अन्य किसी भी स्थान पर हुक्का बार संचालित नहीं हो सकेंगे. यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. ऐसे करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के अधिकार होंगे. पुलिस के उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों में हुक्का बार के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री को जब्त कर सकेगा.

क्यों लाना पड़ा कानून: प्रदेश के बड़े शहरों में जगह-जगह हुक्का बार खुलने और इसके नाम पर युवाओं को नशे की तरफ धकेलने के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा. इसके पहले हुक्का लांज पर कार्रवाई करने का कोई नियम ही नहीं था. इसके चलते सिर्फ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाती थी, जिससे हुक्का बार संचालक पुलिस की कार्रवाई से आसानी से बच निकलते थे. कानून न होने से कोर्ट से भी स्टे मिलना आसान होता था, लेकिन साल 2022 में शिवराज कैबिनेट द्वारा इस बिल को मंजूरी देकर अध्यादेश जारी किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था. अब जाकर इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई.

सिर्फ शिकायत पर कार्रवाई: अब यदि हुक्का बार को लेकर सूचना मिलती है, तो पुलिस बिना किसी वारंट के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. पुलिस अब संबंधित के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकेगी. पुलिस को सामान जब्त करने का भी अधिकार होगा क्योंकि अब यह कानून बन गया है.

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Last Updated : Dec 28, 2023, 4:00 PM IST
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