भोपाल| लॉकडाउन के चलते व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इस दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को हुआ है. राहत की बात ये है कि, राज्य शासन के द्वारा अब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जो समय पूर्व में निर्धारित किया गया था, उसे लेकर व्यापारियों में असंतोष था, जिसमें शाम 5 बजे तक का समय ही दुकानों को खोलने के लिए दिया गया था, व्यापारियों की मांग पर भोपाल कलेक्टर ने अब नया समय निर्धारित कर दिया है, इसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भोपाल जिले में दुकानें खोली जा सकेंगी. इससे पहले दुकानों के खुलने का समय सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया था. भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा- 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर शहर में दिनों के आधार पर खुलने वाली दुकानों का समय संशोधित कर दिया है.
इसके अतिरिक्त पूर्व में धारा 144 में जारी किए गए आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. लगातार तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए ये आदेश तत्काल एक रूप से जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही धारा- 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जो संबंधित वर्ग में है और आदेश से संबंधित दुकानें दिनों के आधार पर खोली जा सकेंगी. साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट और लोहा आदि निर्माण में काम आने वाले सामान की दुकान रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किए गए हैं.