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11 साल पहले SDOP ने दिखाया था वर्दी का रौब, कोर्ट से सजा के बाद हुए Suspend

वर्दी का रौब दिखाने वाले एएसपी को गृह विभाग ने suspend कर दिया है, ऐसा कोर्ट से छह माह कैद की सजा सुनाने के बाद हुआ है.

Balaghat Additional Superintendent of Police Abhishek Diwan dismissed after punishment
कोर्ट से सजा के बाद suspend एएसपी अभिषेक दीवान
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Published : Dec 3, 2021, 1:32 PM IST

Updated : Dec 3, 2021, 6:32 PM IST

भोपाल। 11 साल पहले वर्दी का रौब दिखाने वाले तत्कालीन एसडीओपी अभिषेक दीवान को गृह विभाग ने suspend कर दिया है क्योंकि श्योपुर जिला कोर्ट ने बुरहानपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान को 6 माह जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया था. जिसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है. दीवान पर साल 2010 में एक युवक को जबरन 4 दिनों तक थाने में बैठाकर रखने का आरोप लगा था, जिसे कोर्ट ने सही पाया और सजा सुनाई थी.

11 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

मामला साल 2010 का है, तब श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एसडीओपी के रूप में अभिषेक दीवान पदस्थ थे, उस दौरान पूरन लाल मीणा को एसडीओपी ने बुलाकर 4 दिनों तक अवैध हिरासत में थाने में रखा था और लाठियों से बुरी तरह पीटा भी था, पुलिसिया टॉर्चर में उनके शरीर पर चोटें आई थी, गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, एसडीओपी के खिलाफ पूरन लाल के पुत्र हजारी लाल मीणा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन एसडीओपी और वर्तमान में बुरहानपुर में एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान को धारा 323 और 442 का दोषी मानते हुए 6 माह सश्रम कारावास के साथ ही ₹2000 जुर्माना भी लगाया था.

कोर्ट के आदेश पर हुई suspend

उधर जिला अदालत के फैसले के बाद गृह विभाग ने पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से suspend कर दिया है, निलंबन के दौरान अभिषेक दीवान पुलिस मुख्यालय में पदस्थ रहेंगे.

भोपाल। 11 साल पहले वर्दी का रौब दिखाने वाले तत्कालीन एसडीओपी अभिषेक दीवान को गृह विभाग ने suspend कर दिया है क्योंकि श्योपुर जिला कोर्ट ने बुरहानपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान को 6 माह जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया था. जिसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है. दीवान पर साल 2010 में एक युवक को जबरन 4 दिनों तक थाने में बैठाकर रखने का आरोप लगा था, जिसे कोर्ट ने सही पाया और सजा सुनाई थी.

11 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

मामला साल 2010 का है, तब श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एसडीओपी के रूप में अभिषेक दीवान पदस्थ थे, उस दौरान पूरन लाल मीणा को एसडीओपी ने बुलाकर 4 दिनों तक अवैध हिरासत में थाने में रखा था और लाठियों से बुरी तरह पीटा भी था, पुलिसिया टॉर्चर में उनके शरीर पर चोटें आई थी, गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, एसडीओपी के खिलाफ पूरन लाल के पुत्र हजारी लाल मीणा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन एसडीओपी और वर्तमान में बुरहानपुर में एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान को धारा 323 और 442 का दोषी मानते हुए 6 माह सश्रम कारावास के साथ ही ₹2000 जुर्माना भी लगाया था.

कोर्ट के आदेश पर हुई suspend

उधर जिला अदालत के फैसले के बाद गृह विभाग ने पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से suspend कर दिया है, निलंबन के दौरान अभिषेक दीवान पुलिस मुख्यालय में पदस्थ रहेंगे.

Last Updated : Dec 3, 2021, 6:32 PM IST

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