भोपाल। मध्यप्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रदेश सरकार इसी सत्र में संशोधन विधेयक लेकर आने जा रही है. साथ ही कंपाउंडिंग को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के सवाल के जवाब में सदन में इसकी जानकारी दी.
विधायक ने पूछा कितनी कॉलोनियों को किया गया वैध
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने नरसिंहपुर, सागर और दमोह जिले में 2010 से अब तक विकसित हुई कॉलोनियों की जानकारी पूछी थी. विधायक ने कहा कि अभी तक कितने कॉलोनियों को नियम अनुसार कॉलोनाइजिंग एक्ट के अनुसार सुविधाएं दी गई और कितनी कॉलोनी अवैध है. अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. सवाल के जवाब में नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 'पूर्व में बिना शासकीय अनुमतियों के काटी गई कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से इस पर रोक लग गई. इसको देखते हुए अब जल्द ही सरकार अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए नियमितीकरण एक्ट लेकर आ रही है. यह संशोधन विधयक इसी बजट सत्र में ही लाया जाएगा. इसमें कंपाउंडिंग की सीमा को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 20 फ़ीसदी किया जाएगा.'
अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सरकार बना रही है कानून
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 6800 से ज्यादा अवैध कालोनियां है जिन को वैध करने की कार्रवाई चल रही है. वहीं राजधानी भोपाल और अन्य जिलों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है.