भोपाल। राजधानी में जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और कोरोना की रोकथाम (Kill Corona) और बचाव के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है. कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- 6 माह की हो सकती है जेल
भोपाल जिले में सभी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है. कलेक्टर भोपाल ने एपिडेमिक एक्ट और मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 के तहत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय और परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ और सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है. यदि कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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- इसलिए जारी किए आदेश
तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरो में से एक है. तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यहां-वहां थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों जैसे कोरोना इन्सेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू के संक्रमण फैलने की आशंका होती है. तंबाकू का सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थति तैयार होती है. इसलिए कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है.
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- कोटपा के तहत होगी कार्रवाई
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है. ऐसे में महामारी के रोकथाम और बचाव के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध या उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना आशंका हो, उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या 200 रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है. इसी प्रकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.