New Rules From 1st December: दिसंबर का महीना शुरू होने को है और साल के आखिरी महीने में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है. ये बलदलव टेलीकॉम सेक्टर से लेकर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हैं. आइये नजर डालते हैं, एक दिसंबर से होने वाले इन परिवर्तनों से जुड़ी जानकारी पर.
बिना केवाईसी नहीं खरीदे जा सकेंगे सिमकार्ड: टेलीकॉम सेक्टर में एक दिसंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सिमकार्ड की खरीद-फरोख्त के लिए नियमों में सख्ती कर दी है. जिसके तहत अब ना ही सिमकार्ड विक्रेता उचित केवाईसी पूर्ण किए किसी खरीदार को सिमकार्ड जारी कर सकेंगे, ना ही कोई खरीदार अब बल्क में यानी एक साथ कई सिमकार्ड खरीद सकेगा. दूरसंचार विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए एक आईडी पर सीमित संख्या में ही सिमकार्ड जारी करने का प्रावधान कर दिया है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये फैसला फर्जी सिमकार्ड के जरिये होने वाली धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रख कर लिया गया है. इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा काटनी पड़ सकती है.
क्रेडिट कार्ड पर सुविधाओं में बदलाव करेगा HDFC बैंक: आज कल क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत आम हो गया है. साथ ही बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड लेने पर कई सुविधाएं देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच एचडीएफसी बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लाउंज ऐक्सिस प्रोग्राम में पातिवर्तन किया है. जो दिसंबर 1 से प्रभावी होगा. अब रेगलिया क्रेडिट कार्ड धारकों को फ्री ऐपोर्ट लाउंज ऐक्सिस सुविधा के लिए प्रति तिमाही एक लाख रुपए का क्रेडिट उपयोग करना अनिवार्य होगा. इस खर्च मापदंड की पूर्ति पर ही कार्ड धारक इस सुविधा का लाभ उठा पायेंगे.
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लोन रीपेमेंट हो जाने पर दस्तावेज लौटाने में हुई देरी तो ग्राहक को होगा फायदा: आरबीआई ने लोन का चुकता भुगतान पूर्ण होने के बाद गारंटी दस्तावेज की वापसी को लेकर ग्राहकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब सभी बैंकों और Regulated Entities (REs) पर सख्ती कर दी है. अब लोन देते समय ग्राहक से गारंटी के तौर पर या गिरवी रखे गई प्रॉपर्टी या जमा कराये गये. चल अचल संपत्ति के कागजातों को ऋण भुगतान होने के एक महीने के अंदर संबंधित बैंक या REs को वापस करना होंगे. ऐसा ना होने पर उन्हें जुर्माने के तौर पर प्रतिदिन 5 हजार रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा. हालांकि उन्हें दस्तावेज गुम होने पर समय सीमा से अतिरिक्त तीस दिन का समय मिल सकेगा. ये नया नियम एक दिसंबर से लागू होने जा रहा है. आरबीआई ने ये फैसला लोन चुकता होने के बाद ग्राहक की प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज बैंक से समय पर वापस ना मिलने की कई शिकायतों को देखते हुए लिया है. हालांकि अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की ऑफिसियल वेबसाइट देख सकते हैं.
(डिस्क्लेमर-इस लेख में उपलब्ध जानकारी संबंधित क्षेत्रों में जारी सूचना पत्तों के आधार पर है. इनमें होने वाले किसी भी बदलाव के लिए ETV Bharat जिम्मेदार नहीं है.)