भिंड। कोरोना वायरस महामारी व लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने हॉटस्पॉट जिले व शहर को छोड़कर ग्रीन जिले में बाजार खोलने की अनुमति दी है, भिण्ड कलेक्टर छोटे सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारी और तहसीलदारों को व्यापारियों के साथ बैठक करके दुकानों को खोलने के संबंध में जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं.
मिहोना थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने नगर के व्यापारियों की बैठक बुलाई है. व्यापारियों की बैठक थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार, तहसीलदार शिव शंकर सिंह गुर्जर और एसआई राजेंद्र सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में हुए.
बैठक में थाना प्रभारी ने व्यापारियों के साथ मिलकर संक्रमणकाल में दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित किया. इसी दौरान उन्हें निर्देश देते हुए कहा की, व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाएं, जिससे आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए कहें.
किराना दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे, तो सब्जी और फल की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का रखा गया है. वहीं जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दुकानदारों को थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने दुकान खोलने के लिए शर्ते का पालन करने के लिए कहा है.