भिंड (Bhind News)। मध्यप्रदेश में E-Commerce कंपनी ASSL Amazon के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ऑनलाइन मेरिजुआना तस्करी (Online Marijuana Smuggling) मामले में घिरती अमेजन कंपनी को अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच में सहयोग करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि एमपी में ऐसे क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे. किसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस साइट पर NDPS एक्ट की धारा-38 के तहत मामला दर्ज होने का देश में यह पहला मामला है. जहां मध्यप्रदेश के भिंड जिले में ASSL Amazon के कार्यकारी निदेशकों को आरोपी बनाया गया है.
Amazon द्वारा आंध्रप्रदेश से देश के अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से कड़ी पत्ता के नाम पर मेरिजुआना (गांजा) तस्करी का खुलासा हुआ था, जिसमें कंपनी की संलिप्तता पाई गई. मामले में भिंड पुलिस ने कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को आरोपी बनाया है. इस सम्बंध में अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है. चेतावनी भरे लहजे में उनका कहना है कि कंपनी को 4 महीने पहले भी चेतावनी दी गई थी. लेकिन अब कम्पनी जांच में सहयोग करे.
4 महीने पहले दी थी चेतावनी : गृहमंत्री
मीडिया से चर्चा के दौरान गृहमंत्री (Narottam Mishra) ने कहा, 'ये कार्रवाई हमने Amazon पर ऐसे ही नहीं की है, उन्हें 4 महीने पहले चेतावनी दी गई थी. लेकिन चेतावनी के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया, हो सकता है Amazon बड़ी कंपनी होगी, लेकिन उसे सरकार का सहयोग करना चाहिए, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि बाकी सब छोटा नजर आने लगे'.
गृहमंत्री ने आगे कहा कि एक कंपनी (सेलर) ऐसी जिसका अकाउंट गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका GSTIN गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका नाम गलत है यदि Amazon नशे का व्यापार करे तो यह साइबर क्राइम से भी गंभीर अपराध है, हम मध्यप्रदेश में इस तरह के क्राइम को बढ़ावा नहीं होने देंगे.
Online marijuana smuggling : Amazon के कार्यकारी निदेशकों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
ASSL Amazon के कार्यकारी निदेशक आरोपी
13 नवंबर को भिंड जिले के गोहद में Amazon के माध्यम से कड़ी पत्ता के नाम पर ऑनलाइन गांजा डिलीवरी और तस्करी का खुलासा हुआ था. जिसमें गिरफ्तार आरोपियों द्वारा E-Commerce कंपनी ASSL Amazon द्वारा 66.66% कमिशन लेकर सहयोग की बात कबूल की गई थी. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर भिंड पुलिस ने Amazon कंपनी से इस संबंध में जांच के लिए जानकारी मांगी थी. मिली जानकारी के तथ्यों में भिन्नता की वजह से भिंड पुलिस ने शनिवार को ASSL Amazon के कार्यकारी निदेशकों को भी NDPS एक्ट की धारा-38 के तहत आरोपी बनाया है.