भिंड। जिले में अब आबकारी एक्ट में जब्त हुए वाहनों की नीलामी की जाएगी. ये फैसला विभाग ने कर लिया. इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. जिससे शराब माफिया के वाहन ही उनका हौसला तोड़ने का काम भी करेंगे. जब भी पुलिस या आबकारी विभाग अवैध शराब की स्मगलिंग या परिवहन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई का शिकंजा कसता है. चेकिंग के दौरान या मुखबिर सूचना पर कार्रवाई कर अवैध शराब और उस शराब को ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहन को जब्त या राजसात कर लिया जाता है. ऐसे वाहन कई बार वर्षों तक थानों में खड़े-खड़े सड़ जाते हैं, लेकिन भिंड में आबकारी विभाग ने पकड़े गये, ऐसे वाहनों की नीलामी कर सरकारी खजाने को भरने का फैसला लिया है.
वाहनों की नीलामी के लिये बुलायी निविदाएं: जानकारी के मुताबिक भिंड जिला आबकारी विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है की पुलिस या आबकारी विभाग की कार्रवाइयों में आबकारी एक्ट 1915 की धारा 34 (2) में जब्त किए गए या राजसात हुए वाहनों की अब नीलामी की जाएगी. जिसके लिए जिला आबकारी कार्यालय परिसर में विभाग द्वारा सीलबंद निविदाएं भी आमंत्रित की गई है.
10 मई तक लिए जाएंगे आवेदन, उसी दिन खुलेंगी निविदाएं: बताया जा रहा है कि वर्तमान में आबकारी विभाग के पास ऐसे 10 वाहन हैं, जो या तो कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए हैं, या इन पर राजसात की कार्रवाई हो चुकी है. ऐसे में जो भी व्यक्ति इन वाहनों के लिए दिलचस्पी रखता है, वह अपनी निविदा सीलबंद कर 10 मई दोपहर दो बजे तक जिला आबकारी कार्यालय में जमा करा सकता है. इसी दिन भिंड कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मीटिंग हॉल में गठित समिति के द्वारा इन्हें खोला जाएगा.
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सरकारी खजाने में जमा होगी रकम: विभाग के इस फैसले से ना सिर्फ वे 10 वाहन कंडम होने से बचेंगे. साथ ही इन वाहनों की नीलामी से एकत्रित होने वाली रकम भी सरकारी खजाने में जमा की जाएगी. साथ ही इस कार्रवाई से अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया और स्मगलर्स को सबक सिखाने वाला संदेश भी मिल सकेगा.