भिंड। मध्यप्रदेश विधिक सहायता प्राधिकरण जबलपुर की ओर से पूरे प्रदेश में जन-जन तक कानूनी अधिकारों की जानकारी और जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत समय-समय पर न्यायालय के सम्मानीय न्यायाधीश एवं न्यायालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता लोगों के बीच कानून और अधिकारों की जानकारी देने पहुंच रहे हैं. इसी तारतम्य में जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलेश भरकुंदिया मेहगांव उपजेल का निरीक्षण करने पहुंचे.
जेल में मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा: अपने निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने मेहगांव उपजेल में बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, पानी, बिस्तर, साफ-सफाई आदि का जायजा लिया. साथ ही जो कमियाँ पाई गई उन्हें दूर करने के भी निर्देश जेलर और जेल कर्मियों को दिए.
बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने के निर्देश: जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के बाद जेल के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया. जिसमें बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, बंदियों के अधिकारों एवं ई-प्रिजन के माध्यम से बंदियों की अपील के संबंध में चल रही एक नई पहल के बारें में जानकारी भी दी गई. इसके साथ ही विधिक सहायता के संबंध में बंदियों से पूछताछ की गई और ऐसे बंदी जिन्होंने विधिक सहायता की मांग की, उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता प्रदाय किये जाने के लिए मेहगांव तहसील विधिक सेवा समिति को निर्देशित भी किया.