बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दो अप्रैल शुक्रवार की रात 10 बजे से पांच अप्रैल सोमवार को सुबह छह बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. इस दौरान अत्यावश्यक सेवा दूध की सुबह छह से नौ बजे तक होम डिलेवरी की जा सकेगी. जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार रंगपंचमी यानी दो अप्रैल को सम्पूर्ण जिले में बाजार बंद रखे जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी. रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन, गैर/जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे. जिले में रंगपंचमी का त्योहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा. आमजन अपने परिवार के साथ ही रंगपंचमी मनाये. कोई भी व्यक्ति रंगपंचमी मनाने सड़कों पर आवागमन नहीं करेगा. मोहल्ला एवं पड़ोस में रंगपंचमी का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेगा
बता दें कि बाहर से आने वाली सामग्री के वाहनों से सामान उतारने के लिए एक घंटे (सायं 8 बजे तक) का समय दिया जा सकेगा. धार्मिक स्थल (मंदिर, चर्च, मस्जिद) में पुजारी, संस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति पूजा-अर्चना आदि कर सकेंगे. प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेगा. अन्य श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. वहीं साप्ताहिक बाजार-हाट आगामी दिनों में प्रतिबंधित रहेंगे. सब्जी, फल, दूध आदि की होम डिलीवरी की जा सकेगी.
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जिले के समस्त शासकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालय, क्लीनिक में उपचार हेतु मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट के आने की अनुमति रहेगी. उक्त आशय की सूचना संबंधित चिकित्सक चिकित्सालय, क्लीनिक के बाहर बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा उल्लंघनकर्ता की सूचना संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी को देंगे.