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वन अधिकार पट्टा वितरण की SDM ने ली समीक्षा बैठक, लापरवाही पर जताई नाराजगी

बैतूल के जनपद पंचायत घोड़डोंगरी में एसडीएम ने वन अधिकार अधिनियम के पट्टा वितरण कार्य की समीक्षा बैठक ली, वहीं इस दौरान इसमें लापरवाही और काम में देरी होने पर संबंधित अधिकारी को तीन दिन में काम पूरा करने के आदेश दिए.

Betul News
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Published : Aug 7, 2020, 3:38 PM IST

बैतूल। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में वन अधिकार अधिनियम के पट्टा वितरण कार्य की समीक्षा बैठक हुई. एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बैठक में वन अधिकार के तहत हुए कार्य में निराशाजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, वीआरएस और बीट गार्ड को 3 दिन की मोहलत देते हुए कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

एसडीएम ने बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बीट गार्ड को निर्देशित किया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मित्र पोर्टल पर अभी तक प्रगति नहीं आई है, किसे, क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं है, जानकारी भी गलत अपलोड की गई है. इस पर उन्होंने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारी दी, किसे क्या करना है, कहां क्या कार्य होगा आदि के बारे में विस्तार से बताया और तीन दिन के अंदर लंबित सभी प्रकरणों को पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि 'अब तक जो कुछ हुआ, उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन 3 दिन के भीतर वन अधिकार पट्टा कार्य नहीं हुआ तो संबंधित को सस्पेंड किया जाएगा, नहीं तो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी. उन्होंने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'

जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम की 32 पंचायतों के 2050 प्रकरण वन मित्र पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं, जिसमें सही जानकारी नहीं होने के कारण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. बैठक में एसडीएम राधेश्याम बघेल, तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, जनपद सीईओ दानिश अहमद खान भी उपस्थित रहे.

बैतूल। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में वन अधिकार अधिनियम के पट्टा वितरण कार्य की समीक्षा बैठक हुई. एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बैठक में वन अधिकार के तहत हुए कार्य में निराशाजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, वीआरएस और बीट गार्ड को 3 दिन की मोहलत देते हुए कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

एसडीएम ने बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बीट गार्ड को निर्देशित किया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मित्र पोर्टल पर अभी तक प्रगति नहीं आई है, किसे, क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं है, जानकारी भी गलत अपलोड की गई है. इस पर उन्होंने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारी दी, किसे क्या करना है, कहां क्या कार्य होगा आदि के बारे में विस्तार से बताया और तीन दिन के अंदर लंबित सभी प्रकरणों को पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि 'अब तक जो कुछ हुआ, उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन 3 दिन के भीतर वन अधिकार पट्टा कार्य नहीं हुआ तो संबंधित को सस्पेंड किया जाएगा, नहीं तो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी. उन्होंने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'

जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम की 32 पंचायतों के 2050 प्रकरण वन मित्र पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं, जिसमें सही जानकारी नहीं होने के कारण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. बैठक में एसडीएम राधेश्याम बघेल, तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, जनपद सीईओ दानिश अहमद खान भी उपस्थित रहे.

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