बैतूल। साईंखेड़ा थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया ने बताया कि डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमन बेहरा में एक नाबालिग का उसके परिजनों द्वारा विवाह कराया जा रहा है. इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया. थाना साँईखेडा पुलिस एवं महिला बाल विकास अधिकारी, आरआई, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताकी टीम मौके पर ग्राम उमनबेहरा विवाह स्थल पहुंची.
लड़की के उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे : टीम ने देखा कि झुम्मक इवने के घर पर शादी का टेंट लगा था तथा विवाह समारोह चल रहा था. मौके पर दूल्हा धनराज कुमरे, दुल्हन तथा उनके परिजनों से पूछताछ की गई. बालिका के पिता व परिजनों से बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज मांगे गए. उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर चेक करने पर बालिका की उम्र 14 वर्ष 5 माह की पाई गई, जोकि नाबालिग है. विवाह योग्य नही है. नाबालिग बालिका का विवाह नियम विरुद्ध किया जा रहा था.
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आरोपियों को कोर्ट में पेश किया : प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी मुलताई की रिपोर्ट पर थाना सांईखेडा मे अपराध क्रमांक 113/23 धारा 9,10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया. पुलिस ने आरोपी दुल्हा धन्नू उर्फ धनराज पिता रतन लाल कुमरे उम्र 25 साल निवासी रगडगाँव थाना आठनेर, दुल्हान के पिता के पिता थाना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. कार्रवाई में थाना पुलिस के कई जवान मौजूद रहे.