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बैतूल जिले के मुलताई में कर्मचारी को दो लाख रुपए उधार देकर 41 लाख वसूल लिए

मध्यप्रदेश में सूदखोरों के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं. बैतूल में एक व्यक्ति को दो लाख रुपए का कर्ज देकर उसी के साथी ने उससे ब्याज सहित 41 लाख रुपए वसूल लिए. खास बात यह है कि यह वसूली लगातार 18 साल होती रही. (A case of usury in Betul) (Paid Rs 41 lakh instead of two lakh) (Police registered case against usurper)

Police registered case against usurper
मध्यप्रदेश में सूदखोरों के कारनामे
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Published : May 5, 2022, 3:48 PM IST

बैतूल। बैतूल जिले के मुलताई शहर में एक नगर पालिका कर्मचारी से उसके ही साथी द्वारा उधार दिए रुपए के बदले मनमानी वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. रिटायर नगर पालिका कर्मचारी ने पत्नी के इलाज के लिए नगर पालिका के ही कर्मचारी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे. इसके बदले में नगर पालिका कर्मचारी ने 41 लाख रुपए ब्याज सहित वसूल लिए.

पुलिस ने दी जानकारी : पत्रकार वार्ता में डीएसपी पल्लवी गौर और टीआई सुनील लाटा ने बताया कि मुन्नालाल रगड़े निवासी राजीव गांधी वार्ड मुलताई (64 साल) रिटायर्ड नगर पालिका कर्मचारी है. उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए वर्ष 2002 में राजा चंडालिया निवासी गांधी वार्ड मुलताई से 2 लाख उधार लिए थे. इसके बाद मुन्नालाल ने राजा को नगद 7 लाख रुपए दिए. वहीं अपने वेतन से चेक के माध्यम से वर्ष 2007 से 2019 तक प्रतिमाह 24000 रुपए दिए.

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सूदखोर के खिलाफ केस दर्ज : इस तरह कुल 34 लाख 56 हजार रुपए दे चुके हैं. राजा ने मुन्नालाल से कोरे चेकों पर भी हस्ताक्षर करा लिए. राजा ने 2 लाख के एवज में मन्नालाल से सन 2002 से 2020 तक नगद और चेक के माध्यम से 41 लाख 56 हजार रुपए वसूल लिए और अवैध रूप से मनमाफिक ब्याज से राशि की वसूली की. पुलिस ने मुन्ना लाल की शिकायत पर आरोपी राजा चंडालिया के खिलाफ केस दर्ज किया है.

(A case of usury in Betul) (Paid Rs 41 lakh instead of two lakh) )Police registered case against usurper)

बैतूल। बैतूल जिले के मुलताई शहर में एक नगर पालिका कर्मचारी से उसके ही साथी द्वारा उधार दिए रुपए के बदले मनमानी वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. रिटायर नगर पालिका कर्मचारी ने पत्नी के इलाज के लिए नगर पालिका के ही कर्मचारी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे. इसके बदले में नगर पालिका कर्मचारी ने 41 लाख रुपए ब्याज सहित वसूल लिए.

पुलिस ने दी जानकारी : पत्रकार वार्ता में डीएसपी पल्लवी गौर और टीआई सुनील लाटा ने बताया कि मुन्नालाल रगड़े निवासी राजीव गांधी वार्ड मुलताई (64 साल) रिटायर्ड नगर पालिका कर्मचारी है. उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए वर्ष 2002 में राजा चंडालिया निवासी गांधी वार्ड मुलताई से 2 लाख उधार लिए थे. इसके बाद मुन्नालाल ने राजा को नगद 7 लाख रुपए दिए. वहीं अपने वेतन से चेक के माध्यम से वर्ष 2007 से 2019 तक प्रतिमाह 24000 रुपए दिए.

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सूदखोर के खिलाफ केस दर्ज : इस तरह कुल 34 लाख 56 हजार रुपए दे चुके हैं. राजा ने मुन्नालाल से कोरे चेकों पर भी हस्ताक्षर करा लिए. राजा ने 2 लाख के एवज में मन्नालाल से सन 2002 से 2020 तक नगद और चेक के माध्यम से 41 लाख 56 हजार रुपए वसूल लिए और अवैध रूप से मनमाफिक ब्याज से राशि की वसूली की. पुलिस ने मुन्ना लाल की शिकायत पर आरोपी राजा चंडालिया के खिलाफ केस दर्ज किया है.

(A case of usury in Betul) (Paid Rs 41 lakh instead of two lakh) )Police registered case against usurper)

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