बैतूल। मुलताई नगर स्थित ड्रीम लैंड सिटी कॉलोनी में रहवासियों को कॉलोनी में मूलभूत सुविधा नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कॉलोनाइजर द्वारा किसी तरह की मदद नहीं करने पर लोगों ने एसडीएम से शिकायत की है. जिसके बाद प्रशासन ने ड्रीम लैंड सिटी के 198 प्लॉटों को बेचकर विकास कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
दस साल पहले ड्रीम लैंड सिटी में प्लाटों की बिक्री शुरू हुई थी. प्लाट बिक्री के दौरान कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी, जिससे अधिकांश लोगों ने प्लाट खरीदे थे, लेकिन आधा अधूरा विकास कार्य करने के बाद काम बंद हो गया. वर्तमान में लगभग 50 मकानों का निर्माण हो चुका है, लेकिन मूलभूत सुविधा के नाम पर वहां कुछ नहीं है. लोग कॉलोनाइजर से सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की लगातार मांग कर रहे हैं.
कॉलोनाइजर द्वारा किसी भी तरह से मदद नहीं किए जाने पर लोगों ने एसडीएम से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने ड्रीम लैंड सिटी के कुल 789 प्लाटों में से 25 प्रतिशत प्लाट को बंधक कर कार्रवाई शुरू की है. 198 प्लाट बंधक रखे गए हैं. ड्रीम लैंड सिटी में विकास कार्य पूरा करने के लिए बंधक रखे प्लाटों में से आवश्यक संख्या में प्लाटों का विक्रय करते हुए उस राशि से विकास कार्य करने के लिए कलेक्टर ने भी नगर पालिका को आदेश दिए हैं.
आधा अधूरा है कॉलोनी का विकास
- ड्रीम लैंड सिटी में रोड, नाली, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है.
- सिटी में 5900 मीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण होना था. दस साल पहले 4400 मीटर सड़क का निर्माण किया गया था, वर्तमान में यह भी खराब हो गई है. सड़क उखड़ने से कीचड़ होने लगा है.
- 8500 मीटर नाली का निर्माण होना था, जिसमें से मात्र 58 सौ मीटर नाली का निर्माण हुआ है. निर्माण की गई नाली में क्षतिग्रस्त हो चुकी है. एक पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है.
- बगीचे की जगह है, लेकिन बगीचे का निर्माण नहीं हुआ है.
- स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है.
- घरों में अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर रह रहे हैं.
- निजी ट्यूबवेल और टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है.
- घर पहुंचने के लिए भी सुगम रास्ता नहीं है.
प्लाट बिक्री के संबंध में मांगा मार्गदर्शन
नगर पालिका सीएमओ आरसी गव्हाड़े ने बताया कि बंधक प्लाट के विक्रय के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास से मार्गदर्शन मांगा गया है. मार्गदर्शन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. ड्रीम लैंड सिटी में प्लाट बेचने वाले कॉलोनाइजर ने रेरा के आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसका प्रकरण विचाराधीन है.