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Betul MP Crime News जानलेवा हमले में BJP नेता तपन विश्वास सहित 15 को 5 साल की सजा - 15 लोगों को 5 साल की सजा

बैतूल में भाजपा नेता और उनके भाई सहित 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई है. बैतूल के तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश ने 10 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए ये सजा सुनाई है. फैसले के बाद सभी को जेल भेज दिया गया. इन सभी ने चार लोगों पर जानलेवा हमला किया था. 15 people sentenced 5 years, BJP leader sentenced, Betul BJP leader Tapan Vishwas, District court Betul MP

BJP leader sentenced
जानलेवा हमले के मामले में भाजपा
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Published : Aug 31, 2022, 2:42 PM IST

Updated : Aug 31, 2022, 2:58 PM IST

बैतूल। मामले के अनुसार बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में 10 अगस्त 2012 को सतरंजन बढ़ई के घर मे 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे. इस दौरान इन लोगों ने सतरंजन बढई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमला कर दिया था. हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता तपन विश्वास, सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.

अनैतिक कार्य नहीं करने पर किया था हमला : फरियादी पीयूष बढ़ई का कहना है कि 2010 में मैं पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे. इस कारण पंचायत में अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे. उनके अनैतिक कार्य नहीं करने के कारण वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे. इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था. समय भले ही लग गया लेकिन हम लोगों को न्याय मिला है. फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुफरान खान का कहना है की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है.

अवैध हथियारों के तस्करों को मिली 5 साल की सजा, 2017 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जुर्माना भी लगाया : इस मामले में नारायण विश्वास, माणिक मंडल, खोकन बढई, साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता ,नीतीश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास ,सपन विश्वास ,गणेश मजूमदार को सजा हुई है. अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2000 -2000 के अर्थदंड से दंडित किया है. 15 people sentenced five years, BJP leader sentenced,

Betul bjp leader Tapan Vishwas

बैतूल। मामले के अनुसार बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में 10 अगस्त 2012 को सतरंजन बढ़ई के घर मे 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे. इस दौरान इन लोगों ने सतरंजन बढई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमला कर दिया था. हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता तपन विश्वास, सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.

अनैतिक कार्य नहीं करने पर किया था हमला : फरियादी पीयूष बढ़ई का कहना है कि 2010 में मैं पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे. इस कारण पंचायत में अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे. उनके अनैतिक कार्य नहीं करने के कारण वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे. इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था. समय भले ही लग गया लेकिन हम लोगों को न्याय मिला है. फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुफरान खान का कहना है की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है.

अवैध हथियारों के तस्करों को मिली 5 साल की सजा, 2017 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जुर्माना भी लगाया : इस मामले में नारायण विश्वास, माणिक मंडल, खोकन बढई, साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता ,नीतीश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास ,सपन विश्वास ,गणेश मजूमदार को सजा हुई है. अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2000 -2000 के अर्थदंड से दंडित किया है. 15 people sentenced five years, BJP leader sentenced,

Betul bjp leader Tapan Vishwas

Last Updated : Aug 31, 2022, 2:58 PM IST
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