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पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके 4 साथियों को दो साल की सजा, देखें- क्या है पूरा मामला - कंकर मुंजारे को सजा

मध्यप्रदेश के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ ही उनके 4 साथियों को दो साल की सजा सुनाई गई है. एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने सभी पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी ठोका है. मामला साढ़े 3 साल पहले हुई मारपीट का है. EX MP Kankar Munjare sentenced

EX MP Kankar Munjare sentenced two years
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके 4 सातियों को दो साल की सजा
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 4, 2024, 7:31 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूर्व सांसद और उनके साथियों पर आरोप है कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार से 20 लाख रुपए की डिमांड की. डिमांड पूरी नहीं होने पर मारपीट की गई. बता दें कि कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट से कांग्रेस की विधायक हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कंकर मुंजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े और नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है.

मामला साढ़े 3 साल पहले का : मामले के अनुसार अनुसार 25 जून 2020 को अजय लिल्हारे ने बालाघाट जिले के खैरलांजी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खनिज विभाग की अनुमति लेकर एलएनटीपीसी मशीन से ट्रैक्टर के आवागमन के लिए मार्ग और रैम्प का निर्माण कर रहा था. इसी दौरान कार से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और दूसरी कार में इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार और बाइक में अजय उर्फ छोटू पहुंचे. इन लोगों ने उसे मशीन से खींचकर नीचे गिरा दिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की.

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गवाहों ने दिए ठोस बयान : आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था. प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य तथा गवाहों के आधार ने न्यायालय ने पूर्व सांसद कंकर मुजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावनलाल पिछोडे तथा नंद किषोर को धारा 327,147,149 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दंडित किया. आरोपियों के खिलाफ एमपी- एमएलए कोर्ट जबलपुर में चालान पेश किया गया. उपसंचालक अभियोजन विजय उइके की देखरेख में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, अरुणप्रभा भारद्वाज और विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल ने मामले में पैरवी की.

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूर्व सांसद और उनके साथियों पर आरोप है कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार से 20 लाख रुपए की डिमांड की. डिमांड पूरी नहीं होने पर मारपीट की गई. बता दें कि कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट से कांग्रेस की विधायक हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कंकर मुंजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े और नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है.

मामला साढ़े 3 साल पहले का : मामले के अनुसार अनुसार 25 जून 2020 को अजय लिल्हारे ने बालाघाट जिले के खैरलांजी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खनिज विभाग की अनुमति लेकर एलएनटीपीसी मशीन से ट्रैक्टर के आवागमन के लिए मार्ग और रैम्प का निर्माण कर रहा था. इसी दौरान कार से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और दूसरी कार में इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार और बाइक में अजय उर्फ छोटू पहुंचे. इन लोगों ने उसे मशीन से खींचकर नीचे गिरा दिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की.

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