बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. चार साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा गांव की रहने वाली एक युवती के साथ तीनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
शासकीय अधिवक्ता के.एल.वर्मा ने बताया कि 1 अगस्त 2016 को युवती एक इलेक्ट्रानिक की दुकान से काम कर अपने घर वापस जा रही थी. उसी दौरान बीच रास्ते में गांव के ही रहने वाले युवकों ने उस पर धारधार हथियार से हमला कर दिया. जिसके बाद तीनों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया.
उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की साइकल, चप्पल और चुनरी को भी छुपा दिया था. एक आरोपी ने पीड़िता को उसके घर पहुंचाया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. युवती के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जहां डीएनए की जांच करने के बाद तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर बलात्कार की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. इस घटना के चार साल बाद फैसला आया हैं, जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.