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सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को आजावीन कारावास की सजा, चार साल बाद आया फैसला

बालाघाट की जिला एवं सत्र अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला चार साल बाद आया है.

तीनों आरोपियों को उम्र कैद
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Published : Oct 5, 2019, 1:21 PM IST

बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. चार साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा गांव की रहने वाली एक युवती के साथ तीनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

सामूहिक दुराचार मामले में चार साल बाद आया फैसला

शासकीय अधिवक्ता के.एल.वर्मा ने बताया कि 1 अगस्त 2016 को युवती एक इलेक्ट्रानिक की दुकान से काम कर अपने घर वापस जा रही थी. उसी दौरान बीच रास्ते में गांव के ही रहने वाले युवकों ने उस पर धारधार हथियार से हमला कर दिया. जिसके बाद तीनों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की साइकल, चप्पल और चुनरी को भी छुपा दिया था. एक आरोपी ने पीड़िता को उसके घर पहुंचाया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. युवती के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जहां डीएनए की जांच करने के बाद तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर बलात्कार की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. इस घटना के चार साल बाद फैसला आया हैं, जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. चार साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा गांव की रहने वाली एक युवती के साथ तीनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

सामूहिक दुराचार मामले में चार साल बाद आया फैसला

शासकीय अधिवक्ता के.एल.वर्मा ने बताया कि 1 अगस्त 2016 को युवती एक इलेक्ट्रानिक की दुकान से काम कर अपने घर वापस जा रही थी. उसी दौरान बीच रास्ते में गांव के ही रहने वाले युवकों ने उस पर धारधार हथियार से हमला कर दिया. जिसके बाद तीनों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की साइकल, चप्पल और चुनरी को भी छुपा दिया था. एक आरोपी ने पीड़िता को उसके घर पहुंचाया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. युवती के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जहां डीएनए की जांच करने के बाद तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर बलात्कार की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. इस घटना के चार साल बाद फैसला आया हैं, जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:बालाघाट- बालाघाट की जिला एंव सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त की अदालत ने सामूहिक दूराचार के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया हैं। साथ ही 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड भी किया हैं। जिसके पश्चात आरोपियों को जेल भेज दिया गया।Body:शासकीय अधिवक्ता के.एल.वर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भटेरा की रहने वाली युवती के साथ हैवानियत तब हुई थी जब वह बालाघट में इलेक्ट्रानिक दूकान से काम कर अपने घर वापिस जा रही थी। साईकिल से अपने घर से कुछ दूरी पर पहुंची थी कि बीच रास्ते में ग्राम भटेरा के ही रहने वाले चतुर सिंह धुर्वे,अप्पी सिहोरे और छुन्दरी बसेने नामक तीन युवको ने युवती का घेराव कर उससे मारपीट कर धारधार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद पीड़िता को नजदीक में स्थित झाड़ी की ओर लेजाकर सामूहिक गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता की सायकिल व चप्पल तथा चुनरी को भी छुपा दी थी। आरोपियों में छुंदरी ने बहुत मिन्नतें करने के बाद पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया था। इसके पश्चात पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।Conclusion:रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस नें युवती के साथ मारपीट और सामुहिक दुराचार करने के आरोप में भटेरा निवासी चतुर गोंड ,अप्पी और छुन्दरी नामक तीन युवको को गिरफ्तार कर पुलिस ने धारा 376 ग, 376 दो एन, 324,506, 376 छ दंडविधान संशोधन अधिनियम के तहत कायमी की थी। इस प्रकरण में चार साल बाद फैसला आया हैं। जिसमें तीनों आरोपी चतुर सिंह गोंड, अप्पी सिहोरे और छुंदरी बसेने को आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया।
बाईट- के.एल.वर्मा शासकीय अभियोजन
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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