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कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या करने वाले दामाद को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - murder

जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को न्यायलय ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को न्यायलय ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है
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Published : Jul 13, 2019, 7:15 PM IST

बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को न्यायलय ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है


इस संबंध में लोक अभियोजक खुशीलाल वर्मा ने बताया कि भरवेली थाना क्षेत्र के गांव मंझारा टोला में 27 अगस्त 2018 को दिनदहाड़े ससुर जीवनलाल के घर पर बाजू कमरे में रहने वाले आरोपी दामाद फूल सिंह धुर्वे ने जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस घटना में ससुर जीवन लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी. हत्या के इस प्रकरण में भरवेली थाना पुलिस ने आरोपी दमाद फुल सिंह के खिलाफ धारा 302 की तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया था.


इस प्रकरण में आरोपी दामाद फूल सिंह को दोषी पाया गया. उसे आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया. सजा के पश्चात आरोपी को जिला जेल बालाघाट भेज दिया गया.

बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को न्यायलय ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है


इस संबंध में लोक अभियोजक खुशीलाल वर्मा ने बताया कि भरवेली थाना क्षेत्र के गांव मंझारा टोला में 27 अगस्त 2018 को दिनदहाड़े ससुर जीवनलाल के घर पर बाजू कमरे में रहने वाले आरोपी दामाद फूल सिंह धुर्वे ने जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस घटना में ससुर जीवन लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी. हत्या के इस प्रकरण में भरवेली थाना पुलिस ने आरोपी दमाद फुल सिंह के खिलाफ धारा 302 की तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया था.


इस प्रकरण में आरोपी दामाद फूल सिंह को दोषी पाया गया. उसे आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया. सजा के पश्चात आरोपी को जिला जेल बालाघाट भेज दिया गया.

Intro:बालाघाट। बालाघाट की माननीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी मारकर ससुर की हत्या करने वाले दमाद को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।


Body:इस संबंध में लोक अभियोजक खुशीलाल वर्मा ने बताया कि भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम मंझारा टोला में 27 अगस्त 2018 को दिनदहाड़े ससुर जीवनलाल के घर पर बाजू कमरे में रहने वाले आरोपी दामाद फूल सिंह धुर्वे ने जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था ।इस घटना में ससुर जीवन लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के इस प्रकरण में भरवेली थाना पुलिस ने आरोपी दमाद फुल सिंह के खिलाफ धारा 302 की तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया था।


Conclusion:माननीय न्यायालय में चले इस प्रकरण में आरोपी दामाद फूल सिंह को उसके कृत्य के आरोप में दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा और ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा के पश्चात आरोपी को जिला जेल बालाघाट भेज दिया गया।
बाइट खुशीलाल वर्मा जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट

श्रीनिवास चौधरी इटीवी भारत बालाघाट
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