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दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और सास को 7 साल की सजा

जिले में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और सास को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 7-7 साल की सजा सुनाई है.

Accused arrested
आरोपी गिरफ्तार
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Published : Mar 18, 2021, 3:32 PM IST

बालाघाट। जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के कोसमी में विवाहिता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है. मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय ने पति और सास को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

  • विवाह के बाद पीड़िता हो रही थी प्रताड़ित

मिली जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह 16 अप्रैल 2014 को कोसमी निवासी दीनदयाल के साथ हुआ था, विवाह के कुछ दिनों बाद से ही मृतका को उसकी सास और पति दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने लगे. लगातार दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट झेलने के बाद 9 दिसम्बर 2018 को मृतका ने ससुराल में ही कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली.

महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

  • पति और सास को 7-7 साल की सजा

मामले में गोंदिया की रामनगर पुलिस ने जीरो पर मर्ग कायम कर मर्ग डायरी लालबर्रा थाने भेजी, जहां जांच में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मृतिका के पति और उसकी मां को आरोपी बनाकर प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में पेश किया. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया के न्यायालय ने दोनों आरोपी को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

बालाघाट। जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के कोसमी में विवाहिता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है. मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय ने पति और सास को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

  • विवाह के बाद पीड़िता हो रही थी प्रताड़ित

मिली जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह 16 अप्रैल 2014 को कोसमी निवासी दीनदयाल के साथ हुआ था, विवाह के कुछ दिनों बाद से ही मृतका को उसकी सास और पति दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने लगे. लगातार दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट झेलने के बाद 9 दिसम्बर 2018 को मृतका ने ससुराल में ही कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली.

महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

  • पति और सास को 7-7 साल की सजा

मामले में गोंदिया की रामनगर पुलिस ने जीरो पर मर्ग कायम कर मर्ग डायरी लालबर्रा थाने भेजी, जहां जांच में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मृतिका के पति और उसकी मां को आरोपी बनाकर प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में पेश किया. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया के न्यायालय ने दोनों आरोपी को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

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