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पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर बेटियों को स्कॅालरशिप दिलाने का आरोप, SP से शिकायत

मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री व वर्तमान बालाघाट विधानसभा के विधायक गौरीशंकर बिसेन पर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व विधायक समरीते ने पूर्व मंत्री बिसेन,उनकी दोनों पुत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के लिए बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से शिकायत की है.

आरोप लगाते किशोर समरीते
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Published : Feb 12, 2019, 2:38 PM IST

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बिसेन ने फर्जी आय प्रमाणपत्र बनवाकर अपनी बेटियों को स्कॉलरशिप का लाभ दिलाया है.

आरोप लगाते किशोर समरीते
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किशोर समरीते ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से की गई शिकायत में बताया कि गौरीशंकर बिसेन ने अपनी दोनों बेटी पायल ओर मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति दिलाने के लिए वारासिवनी एसडीएम को साल 2000 में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देकर 80 हजार रुपए सालाना का आय प्रमाण पत्र बनवाया है. बिसेन पर आरोप लगाते हुए किशोर समरीते ने कहा कि 1984 से बिसेन विधानसभा सदस्य रहे हैं. 1999 में लोकसभा सदस्य भी रहे हैं. वह अपना आयकर रिटर्न 1988 से भर रहे हैं, जिसमें 80 हजार से ज्यादा की आय बताते हुए लोकसभा विधानसभा में शपथपत्र चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है.


किशोर समरीते ने गौरीशंकर बिसेन, उनकी दोनों बेटियों और प्रशासनिक अधिकारी पर मामला दर्ज करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है. वहीं गौरीशंकर बिसेन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बिसेन ने फर्जी आय प्रमाणपत्र बनवाकर अपनी बेटियों को स्कॉलरशिप का लाभ दिलाया है.

आरोप लगाते किशोर समरीते
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किशोर समरीते ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से की गई शिकायत में बताया कि गौरीशंकर बिसेन ने अपनी दोनों बेटी पायल ओर मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति दिलाने के लिए वारासिवनी एसडीएम को साल 2000 में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देकर 80 हजार रुपए सालाना का आय प्रमाण पत्र बनवाया है. बिसेन पर आरोप लगाते हुए किशोर समरीते ने कहा कि 1984 से बिसेन विधानसभा सदस्य रहे हैं. 1999 में लोकसभा सदस्य भी रहे हैं. वह अपना आयकर रिटर्न 1988 से भर रहे हैं, जिसमें 80 हजार से ज्यादा की आय बताते हुए लोकसभा विधानसभा में शपथपत्र चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है.


किशोर समरीते ने गौरीशंकर बिसेन, उनकी दोनों बेटियों और प्रशासनिक अधिकारी पर मामला दर्ज करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है. वहीं गौरीशंकर बिसेन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.

Intro:बालाघाट।मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री व वर्तमान बालाघाट विधानसभा के विधायक गौरीशंकर बिसेन पर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने गंभीर आरोप लगाए है।वर्ष 2000 में अपनी पुत्री को स्कोलरशिप दिलाने के लिए 80000 रू वार्षिक आय का प्रमाण पत्र बनवाया जबकि पूर्व मंत्री बिसेन 1984 से विधानसभा सदस्य एवं 1999 में लोकसभा सदस्य के रूप में रहते हुए 1988 से आयकर रिटर्न भर रहे है उसके बावजूद आय प्रमाण पत्र बनाते हुए अपनी पुत्री को स्कॉलरशिप का लाभ दिलाया।हालांकि इसकी शिकायत पूर्व विधायक समरीते ने पुलिस अधीक्षक से किया है।


Body:पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत में बताया कि पूर्व मंत्री बिसेन ने अपनी दोनों पुत्री पायल ओर मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग की छात्रवृति दिलाने के लिए वारासिवनी एस डी एम को वर्ष 2000 में आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन देकर 80000 रुपये सालाना का आय प्रमाण पत्र बनवाया है।बिसेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1984 से विधानसभा सदस्य रहे है ...1999 में लोकसभा सदस्य के रूप में सांसद भी रहे हैं।वह अपना आयकर रिटर्न 1988 से भर रहे है जिसमे 80000 से ज्यादा की आय बताते हुए लोकसभा विधानसभा में शपथपत्र चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है।
ऐसे परिस्थितियों में 18 मार्च 2000 को पूर्व मंत्री बिसेन ने वारासिवनी एस डी एम को 80000 सालाना आय होने की जिक्र करते हुए आय प्रमाण पत्र बनाने आवेदन किया।और एस डी एम ओर उनके अधीनस्थ पटवारी तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारियों ने बिना किसी जांच के फर्जी आय प्रमाण पत्र बना भी दिया।जिसके कारण बिसेन की दोनों पुत्रियों ने लाभ भी लिया।


Conclusion:फर्जी शपथपत्र प्रस्तुत कर आय प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में पूर्व विधायक समरीते ने पूर्व मंत्री बिसेन,उनके दोनों पुत्रिया व प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी से शिकायत किया है।अब यह देखना होगा कि पुलिस महकमा इस शिकायत पर क्या करवाई करती हैं कि शिकायत पर करवाई न होने पर पूर्व विधायक कोर्ट की शरण मे जाते है यह तो वक़्त ही बताएगा।
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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