बालाघाट(Balaghat)। युवती से 2018 में हुअ गैंगरेप के तीन आरोपियों को वारासिवनी के प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट ने उम्र कैद की सजा सुनाई हैं.जबकि एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय द्वारा की जा रही हैं. घटना 3 साल पहले की है.जब पीड़िता विवाह समारोह से देर रात अपने परिचित के साथ अपने घर वापस लौट रही थी.तभी तीन युवक सहित एक नाबालिग ने युवती के साथ जंगल में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था.
शादी समारोह से घर लौटते वक्त युवकों ने युवती के साथ किया गलत काम
28 मार्च 2018 को वारासिवनी थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह के बाद अपने परिचित के साथ देर रात घर लौट रही थी. इसी बीच युवती को बीच जंगल में रोककर उसके साथ जा रहे युवक को पेड़ से बांध दिया. जिसके बाद तीन युवकों सहित एक नाबालिग ने युवती के साथ गलत काम किया.घटना के बाद चारो आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
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युवती की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार
युवती और उसके परिचित ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी.पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.वहीं एक आरोपी को नाबालिग होने के चलते न्यायालय ने बाल सुधारगृह भेज दिया था.जिसके बाद 3 सालों तक चली सुनवाई के बाद सोमवार 26 जुलाई को प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद सभी तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
मुख्य आरोपी लोकेश कर रहा था इंजीनियरिंग की पढ़ाई
घटना का मुख्य आरोपी लोकेश भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जो अपनी रिश्तेदारी में विवाह समारोह के चलते अपने गांव आया था.जहां उसने युवती को विवाह समारोह के बाद देर रात्रि अपने परिचित के साथ बाइक से जाते देख अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर उनका पीछा किया. युवती को गांव के बाहर जंगल मे रोककर दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.