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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म - जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम

बालाघाट। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू भलावी को आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for rape accused
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Feb 23, 2020, 12:37 PM IST

Updated : Feb 23, 2020, 1:42 PM IST

बालाघाट। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू भलावी को आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

ये है पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि जनवरी 2019 में खैरलांजी थाना क्षेत्र के चचोली की रहने वाली नाबालिग अपने मां के साथ चिचोली हाट बाजार गई थी. बाजार के बाद वे दोनों देर शाम घर के लिये रवाना हुई. उसी बीच बाजार में चिचोली के रहने वाले जितेंद्र उनके पास आकर कहा कि देर शाम हो गई है. मोटर साइकिल से घर छोड़ देता हूं. नाबालिग उसके साथ घर जाने मोटर साइकिल से रवाना हो गई. लेकिन आरोपी जितेंद्र ने उसको बाजार से कुछ दूरी पर एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया.

आरोपी को मिली ये सजा

ये बात पीड़िता ने अपने रिश्तेदार को बताई. परिजनों ने इसकी रिपोर्ट खैरलांजी थाने में की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पूरे मामले की सुनवाई में विशेष न्यायधीश रामजीलाल ताम्रकार ने आरोपी जितेंद्र को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

बालाघाट। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू भलावी को आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

ये है पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि जनवरी 2019 में खैरलांजी थाना क्षेत्र के चचोली की रहने वाली नाबालिग अपने मां के साथ चिचोली हाट बाजार गई थी. बाजार के बाद वे दोनों देर शाम घर के लिये रवाना हुई. उसी बीच बाजार में चिचोली के रहने वाले जितेंद्र उनके पास आकर कहा कि देर शाम हो गई है. मोटर साइकिल से घर छोड़ देता हूं. नाबालिग उसके साथ घर जाने मोटर साइकिल से रवाना हो गई. लेकिन आरोपी जितेंद्र ने उसको बाजार से कुछ दूरी पर एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया.

आरोपी को मिली ये सजा

ये बात पीड़िता ने अपने रिश्तेदार को बताई. परिजनों ने इसकी रिपोर्ट खैरलांजी थाने में की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पूरे मामले की सुनवाई में विशेष न्यायधीश रामजीलाल ताम्रकार ने आरोपी जितेंद्र को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

Last Updated : Feb 23, 2020, 1:42 PM IST
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