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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 6 हजार का जुर्माना - Judge Ramjilal Tamarkar

बालाघाट जिले में नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Feb 26, 2020, 11:24 AM IST

Updated : Feb 26, 2020, 12:05 PM IST

बालाघाट। जिले में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मुकेश उर्फ खुमेंद्र महोबे को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कलपाथरी की रहने वाली नाबालिग छात्रा को गांव के ही मुकेश महोबे ने शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया था. वहीं आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया.

इस मामले की रिपोर्ट परिजनों ने लांजी थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नाबालिग को बरामद किया था. मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में सुनवाई के लिए चार्जशीट दाखिल कराया गया. जहां पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 366, 363, 376 और 3-4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 10 साल की सजा और 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

बालाघाट। जिले में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मुकेश उर्फ खुमेंद्र महोबे को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कलपाथरी की रहने वाली नाबालिग छात्रा को गांव के ही मुकेश महोबे ने शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया था. वहीं आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया.

इस मामले की रिपोर्ट परिजनों ने लांजी थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नाबालिग को बरामद किया था. मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में सुनवाई के लिए चार्जशीट दाखिल कराया गया. जहां पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 366, 363, 376 और 3-4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 10 साल की सजा और 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Last Updated : Feb 26, 2020, 12:05 PM IST
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