बालाघाट। जिले में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मुकेश उर्फ खुमेंद्र महोबे को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कलपाथरी की रहने वाली नाबालिग छात्रा को गांव के ही मुकेश महोबे ने शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया था. वहीं आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया.
इस मामले की रिपोर्ट परिजनों ने लांजी थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नाबालिग को बरामद किया था. मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में सुनवाई के लिए चार्जशीट दाखिल कराया गया. जहां पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 366, 363, 376 और 3-4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 10 साल की सजा और 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.