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बिना अनुमति बाजार में नहीं लगेंगे होर्डिंग-बैनर, लगाना होगा अनुमति पत्र - नगर पालिका CMO

अब शहर में होर्डिंग-बैनर लगाने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी. साथ ही उस अनुमति पत्र को होर्डिंग-बैनर में भी लगाना होगा. अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर FIR दर्ज की जाएगी.

Hoarding-banners will not be allowed without permission
बिना परमिशन नहीं लगेंगे होर्डिंग-बैनर
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Published : Feb 10, 2020, 3:03 PM IST

Updated : Feb 10, 2020, 3:53 PM IST

अशोकनगर। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका CMO ने सभी प्रिंटिंग प्रेस को नोटिस जारी किए है. जिसमें होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगा, नहीं तो बाजार में लगे होर्डिंग-बैनर को नगर पालिका हटवा देगी. साथ ही प्रिंटर संचालकों पर FIR भी दर्ज की जाएगी.

बिना परमिशन नहीं लगेंगे होर्डिंग-बैनर

शहर में होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए टेंडर कैंसिल कर दिए गए थे, जिसके बाद भी पूरा शहर होर्डिंग-बैनर से सजा हुआ है. जिसके चलते नगरवासियों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब इस संबंध में नगर पालिका CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में कहीं भी होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर भी FIR दर्ज कराई जाएगी.

नगर पालिका CMO शमशाद पठान ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर बाजार में होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस अनुमति के बाद ही होर्डिंग-बैनर लगाना पड़ेगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे बैनर को नगर पालिका जब्त कर लेगा, साथ ही लगाने और छापने वाले पर भी कार्रवाई करेगा.

अशोकनगर। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका CMO ने सभी प्रिंटिंग प्रेस को नोटिस जारी किए है. जिसमें होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगा, नहीं तो बाजार में लगे होर्डिंग-बैनर को नगर पालिका हटवा देगी. साथ ही प्रिंटर संचालकों पर FIR भी दर्ज की जाएगी.

बिना परमिशन नहीं लगेंगे होर्डिंग-बैनर

शहर में होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए टेंडर कैंसिल कर दिए गए थे, जिसके बाद भी पूरा शहर होर्डिंग-बैनर से सजा हुआ है. जिसके चलते नगरवासियों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब इस संबंध में नगर पालिका CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में कहीं भी होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर भी FIR दर्ज कराई जाएगी.

नगर पालिका CMO शमशाद पठान ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर बाजार में होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस अनुमति के बाद ही होर्डिंग-बैनर लगाना पड़ेगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे बैनर को नगर पालिका जब्त कर लेगा, साथ ही लगाने और छापने वाले पर भी कार्रवाई करेगा.

Intro:अशोकनगर. नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव के निर्देश पर नगर पालिका सीएमओ ने सभी प्रिंटिंग प्रेस पर नोटिस जारी किये है. जिसमे होल्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगा.अन्यथा बाजार में लगे होर्डिंग बैनर को नगरपालिका हटवा देगी एवं प्रिंटर संचालकों पर एफ आई आर दर्ज कराएगी.


Body:शहर में होल्डिंग बैनर लगाने के लिए टेंडर कैंसिल कर दिए गए थे. जिसके बाद शहर भर के हर स्थान पर हार्डिंग- बैनर से शहर सजा हुआ है.जिसके कारण नगर वासियों को एवं वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जब इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया इसके लिए कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी है. अन्यथा प्रिंट संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
नपा सीएमओ शमशाद पठान ने बताया की प्रमुख सचिव के निर्देश पर बाजार में होर्डिंग बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी, और उस अनुमति को हार्डिंग बैनर में लगाना पड़ेगा.यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे बैनर को नगरपालिका जब्त कर लेगी एवं उन पर कार्रवाई भी करेगी.
(अशोकनगर से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट ईटीवी भारत मध्य प्रदेश)
बाईट- शमशाद पठान,सीएमओ नगरपालिका


Conclusion:
Last Updated : Feb 10, 2020, 3:53 PM IST
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