अशोकनगर। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका CMO ने सभी प्रिंटिंग प्रेस को नोटिस जारी किए है. जिसमें होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगा, नहीं तो बाजार में लगे होर्डिंग-बैनर को नगर पालिका हटवा देगी. साथ ही प्रिंटर संचालकों पर FIR भी दर्ज की जाएगी.
शहर में होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए टेंडर कैंसिल कर दिए गए थे, जिसके बाद भी पूरा शहर होर्डिंग-बैनर से सजा हुआ है. जिसके चलते नगरवासियों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब इस संबंध में नगर पालिका CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में कहीं भी होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर भी FIR दर्ज कराई जाएगी.
नगर पालिका CMO शमशाद पठान ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर बाजार में होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस अनुमति के बाद ही होर्डिंग-बैनर लगाना पड़ेगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे बैनर को नगर पालिका जब्त कर लेगा, साथ ही लगाने और छापने वाले पर भी कार्रवाई करेगा.