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CM का दौरा कैंसिल, निर्वाचन आयोग ने सभा आयोजित करने की नहीं दी परमिशन

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Published : Oct 22, 2020, 4:56 PM IST

Updated : Oct 22, 2020, 5:39 PM IST

निर्वाचन आयोग ने एन मौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा आयोजित करने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह के अशोकनगर दौरे को तत्काल कैंसिल कर दिया गया है.

cm shivraj sabha canceled
मुख्यमंत्री की सभा हुई रद्द

अशोकनगर। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर दिल्ली निर्वाचन आयोग ने सभा आयोजित करने की परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से साडोरा तहसील में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सभा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सीएम की सभा को सुनने के लिए पहुंचने वाले लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

मुख्यमंत्री की सभा हुई रद्द
पढ़े: बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है मामला

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के साडोरा तहसील में बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में एक आम सभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के दिशा-निर्देश पर दिल्ली चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी, जिसके चलते इस सभा को रद्द कर दिया गया. इसके बाद सभा में पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.


बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने बताया कि, 'हमारे द्वारा जिलाधीश को परमिशन के लिए आवेदन दिया गया था, जिन्होंने अस्थाई रूप से परमिशन दे दी थी, लेकिन दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा एन मौके पर परमिशन निरस्त कर दी गई, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज कानून का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया.' उनका का कहना है कि, 'इंदौर और मालवा क्षेत्र में सभाएं हो रही हैं, लेकिन चंबल क्षेत्र में सभा के लिए परमिशन नहीं दी गई, इसलिए सीएम शिवराज सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है.'

पढ़ेंः हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनावी सभाएं रद, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे सीएम शिवराज

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिवराज सिंह

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल में राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद हो गई हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि, 'मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं. एक असमंजस की स्थिति बन गई है, मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकतीं. मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा'.

साडोरा की जनता से मांगी माफी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद होने पर उन्होंने जनता से माफी मांगी है. सीएम ने ट्वीट किया है कि, 'आज साडोरा और बराच में मेरी सभाएं थीं, मैं वहां के नागरिकों से क्षमा मांगता हूं, हमने आज वो सभाएं निरस्त की हैं. माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है, जिसके तहत चुनावी रैली या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं'.

अशोकनगर। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर दिल्ली निर्वाचन आयोग ने सभा आयोजित करने की परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से साडोरा तहसील में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सभा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सीएम की सभा को सुनने के लिए पहुंचने वाले लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

मुख्यमंत्री की सभा हुई रद्द
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प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के साडोरा तहसील में बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में एक आम सभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के दिशा-निर्देश पर दिल्ली चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी, जिसके चलते इस सभा को रद्द कर दिया गया. इसके बाद सभा में पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.


बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने बताया कि, 'हमारे द्वारा जिलाधीश को परमिशन के लिए आवेदन दिया गया था, जिन्होंने अस्थाई रूप से परमिशन दे दी थी, लेकिन दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा एन मौके पर परमिशन निरस्त कर दी गई, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज कानून का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया.' उनका का कहना है कि, 'इंदौर और मालवा क्षेत्र में सभाएं हो रही हैं, लेकिन चंबल क्षेत्र में सभा के लिए परमिशन नहीं दी गई, इसलिए सीएम शिवराज सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है.'

पढ़ेंः हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनावी सभाएं रद, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे सीएम शिवराज

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिवराज सिंह

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल में राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद हो गई हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि, 'मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं. एक असमंजस की स्थिति बन गई है, मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकतीं. मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा'.

साडोरा की जनता से मांगी माफी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद होने पर उन्होंने जनता से माफी मांगी है. सीएम ने ट्वीट किया है कि, 'आज साडोरा और बराच में मेरी सभाएं थीं, मैं वहां के नागरिकों से क्षमा मांगता हूं, हमने आज वो सभाएं निरस्त की हैं. माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है, जिसके तहत चुनावी रैली या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं'.

Last Updated : Oct 22, 2020, 5:39 PM IST
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