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अशोकनगर: राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था संविदा कर्मचारी, मामला दर्ज - एजेंट

अशोकनगर के पोलिंग बूथ क्रमांक 128 पर एक युवक पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर कार्यरत राम कुमार शर्मा किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था.

राजनीतिक पार्टी का एजेंट बना संविदा कर्मचारी
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Published : May 12, 2019, 9:05 PM IST

अशोकनगर। विदिशा रोड पर हायर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ क्रमांक 128 पर एक युवक पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर कार्यरत राम कुमार शर्मा किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था. अज्ञात व्यक्ति के शिकायत पर तहसीलदार ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर युवक को रंगेहाथों पकड़ा है.

राजनीतिक पार्टी का एजेंट बना संविदा कर्मचारी

तहसीलदार इसरार खान ने मौके पर पहुंचकर राम कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया है. इसके बाद युवक की पहचान कराने के लिए नगर पालिका सीएमओ शमशाद पठान को युवक की पहचान के लिए बुलाया गया. तहसीलदार इसरार खान ने बताया कि यह युवक नगर पालिका में संविदा कर्मचारी है और इसे 4,500 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

कोई भी कर्मचारी हो चाहे वह संविदा हो या मास्टर कर्मचारी उसे पोलिंग एजेंट बनने का अधिकार नहीं है. इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है.

अशोकनगर। विदिशा रोड पर हायर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ क्रमांक 128 पर एक युवक पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर कार्यरत राम कुमार शर्मा किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था. अज्ञात व्यक्ति के शिकायत पर तहसीलदार ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर युवक को रंगेहाथों पकड़ा है.

राजनीतिक पार्टी का एजेंट बना संविदा कर्मचारी

तहसीलदार इसरार खान ने मौके पर पहुंचकर राम कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया है. इसके बाद युवक की पहचान कराने के लिए नगर पालिका सीएमओ शमशाद पठान को युवक की पहचान के लिए बुलाया गया. तहसीलदार इसरार खान ने बताया कि यह युवक नगर पालिका में संविदा कर्मचारी है और इसे 4,500 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

कोई भी कर्मचारी हो चाहे वह संविदा हो या मास्टर कर्मचारी उसे पोलिंग एजेंट बनने का अधिकार नहीं है. इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है.

Intro:अशोकनगर। नगर में विदिशा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल मैं बनी पोलिंग बूथ क्रमांक 128 पर एक युवक पर्व कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने प्रकरण बनाया. जानकारी के अनुसार यह युवक नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर पदस्थ था. अज्ञात व्यक्ति के शिकायत पर तहसीलदार ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर युवक को रंगे हाथ पकड़ा. जिसके बाद मौके पर नगर पालिका सीएमओ को बुलाकर उसकी पहचान कराई जिसके बाद संविदा कर्मी पर प्रकरण बनाकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया.
इसी दौरान मौके पर उपस्थित नगर पालिका सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से संविदा कर्मी की नियुक्ति समाप्त करने की बात कही.


Body:जानकारी के अनुसार राम कुमार शर्मा पिता अशोक शर्मा नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर पदस्थ था. एवं मतदान क्रमांक 128 में वह किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था. जिसकी शिकायत अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई. जिसके बाद तहसीलदार इसरार खान ने मौके पर पहुंचकर राम कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद युवक की पहचान कराने के लिए मौके पर नगर पालिका सीएमओ शमशाद पठान को बुलाया गया. सीएमओ ने बताया कि राम कुमार नगर पालिका में संविदा कर्मी के रूप में पदस्थ है.इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. एवं मौके पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा संविदा कर्मी को पद से पृथक करने के निर्देश दिए गए.


Conclusion:तहसीलदार इसरार खान ने बताया नगर पालिका में पदस्थ संविदा कर्मचारी जो मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बना हुआ था. जिसकी शिकायत की जांच के बाद मैं मौके पर आया हूं. और 128 मतदान केंद्र पर खड़ा हूं. जिस में राम कुमार शर्मा पिता अशोक शर्मा यहां पर पोलिंग एजेंट बना है. इस मामले में सीएम साहब से ही बात की है. सीएमओ ने भी बताया कि यह युवक नगर पालिका में संविदा कर्मचारी है. और इसे 4500 रुपए पर प्रतिमाह वेतन मिलता है. जांच में यह सिद्ध हुआ है. इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.
वहीं नगर पालिका सीएमओ शमशाद पठान ने बताया कि उक्त युवक नगर पालिका में संविदा कर्मचारी है एवं पोलिंग क्रमांक 128 पर राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है. जब युवक से पूछा गया तो उसने नगर पालिका में संविदा कर्मचारी होने को स्वीकार किया है. कोई भी कर्मचारी हो चाहे वह संविदा हो या मास्टर कर्मचारी उसे पोलिंग एजेंट बनने का अधिकार नहीं. इस कारण से इसको तत्काल प्रभाव से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है.
वही जब नगर पालिका संविदा कर्मी राम कुमार शर्मा से बात करना चाहा. तो पहले तो वह कैमरे से बचते नजर आए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि मैं यहां पोलिंग एजेंट नहीं था. बल्कि दूसरे व्यक्ति की जगह बैठकर कुछ देर के लिए काम कर रहा था. वहीं उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि वे नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर पदस्थ हैं.
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