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कलेक्टर ने जारी किये नये आदेश, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी कुछ दुकानें

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Published : May 2, 2020, 2:40 PM IST

Updated : May 2, 2020, 2:48 PM IST

अशोकनगर की महिला की कोरोना से मौत के बाद शहर में संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश थे, लेकिन अब परिवार वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कुछ दुकानें 11 से 4 बजे तक खुलने के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिये है.

Collector issued new orders in Ashoknagar
कलेक्टर ने जारी किये नये आदेश

अशोकनगर। जिले की ईसागढ़ तहसील निवासी महिला की भोपाल में मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई. महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जिले भर में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉक डाउन के निर्देश दिए थे. लेकिन पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शहर की कुछ दुकानें सुबह 11से शाम 4 बजे तक खोलने के निर्देश दिए है.

collector-issued-new-orders-in-ashoknagar
कलेक्टर ने जारी किये नये आदेश

अशोकनगर कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने एक आदेश जारी कर ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है. हालांकि जो अनुमति जारी की गई है वो भोपाल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद उसके संपर्क में आये लोगो की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जारी किए गए है. नये आदेश के अनुसार अब शहर की दुकान 11 से 4 बजे तक खुल सकेंगी. दुकानदारों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. इस दौरान दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे.

ये दुकान खुल सकेंगी-

  • चश्मे की दुकान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, प्लाईवुड, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, नमकीन, बेकरी, बिस्कुट की दुकान.


ये दुकान रहेंगी बंद-

  • होटल, रेस्टोरेंट, हेयर कटिंग, सैलून, पार्लर, पान, गुटखा,और शराब की दुकान

अशोकनगर। जिले की ईसागढ़ तहसील निवासी महिला की भोपाल में मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई. महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जिले भर में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉक डाउन के निर्देश दिए थे. लेकिन पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शहर की कुछ दुकानें सुबह 11से शाम 4 बजे तक खोलने के निर्देश दिए है.

collector-issued-new-orders-in-ashoknagar
कलेक्टर ने जारी किये नये आदेश

अशोकनगर कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने एक आदेश जारी कर ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है. हालांकि जो अनुमति जारी की गई है वो भोपाल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद उसके संपर्क में आये लोगो की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जारी किए गए है. नये आदेश के अनुसार अब शहर की दुकान 11 से 4 बजे तक खुल सकेंगी. दुकानदारों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. इस दौरान दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे.

ये दुकान खुल सकेंगी-

  • चश्मे की दुकान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, प्लाईवुड, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, नमकीन, बेकरी, बिस्कुट की दुकान.


ये दुकान रहेंगी बंद-

  • होटल, रेस्टोरेंट, हेयर कटिंग, सैलून, पार्लर, पान, गुटखा,और शराब की दुकान
Last Updated : May 2, 2020, 2:48 PM IST
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