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MP Anuppur : अनूपपुर में छह साल की बालिका से रेप के जुर्म में युवक को 20 साल की सश्रम जेल - रेप के जुर्म में युवक को 20 साल की जेल

अनूपपुर जिले में छह साल की बालिका से दुष्‍कर्म करने वाले को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. ये केस राज्‍य शासन द्वारा चिह्नित व सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया था. अनूपपुर न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना चचाई के आरोपी आकाश सिंह गोंड उर्फ गोविंद सिंह उर्फ अक्‍की पिता कालिका सिंह गोंड (22) वर्ष निवासी बसंतपुर को कुल मिलाकर 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा की गयी. (Youth jailed for 20 years) (20 years raping girl)

Youth jailed for 20 years
बालिका से रेप के जुर्म में युवक को 20 साल की सश्रम जेल
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Published : Oct 19, 2022, 5:56 PM IST

Updated : Oct 28, 2022, 3:12 PM IST

अनूपपुर। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि 6 जुलाई 2019 को दोपहर में 6 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने एक बच्‍चे के साथ खेल रही थी. उसी समय अभियुक्‍त वहां आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर घर में ले जाकर दरवाजा बंद करते हुए रेप किया. इसी दौरान पीड़िता की दादी के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया. इस पर पीड़िता बोली कि गोंविद चाचा अंदर से सांकल बंद कर दिए हैं. इसके बाद आरोपी कमरे के अंदर कपड़े पहनकर सांकल खोलकर वहीं छिप गया.

वारदात के बाद युवक भाग गया : आरोपी घर में जाला साफ करने का बहाना बताकर और मछली पकड़ने जाने की बात कहकर वहां से चला गया. पीड़िता ने दादी को उसके साथ हुई घटना बताई. इसके बाद बालिका की दादी, उसकी मां थाने में शिकायत करने पहुंचे. प्रकरण को राज्‍य शासन के द्वारा जिला स्‍तरीय कमेटी के माध्‍यम से जघन्‍य एवं सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया. प्रकरण की विवेचना कलेक्‍टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देशन में पूरा करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्‍तुत की गई.

Anuppur minor rape दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास, जाने चार साल पहले कैसे की थी वारदात

19 गवाह पेश किए : न्‍यायालय में आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दंड दिया. विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 33 दस्‍तावेजों को प्रदर्शित कराया, जिस पर न्‍यायालय उपरोक्‍त निर्णय पारित किया. प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक की हैसियत से रामनरेश गिरि के अलावा राजगौरव तिवारी भी उपस्थित हुए. (Youth jailed for 20 years) (20 years raping girl)

अनूपपुर। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि 6 जुलाई 2019 को दोपहर में 6 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने एक बच्‍चे के साथ खेल रही थी. उसी समय अभियुक्‍त वहां आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर घर में ले जाकर दरवाजा बंद करते हुए रेप किया. इसी दौरान पीड़िता की दादी के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया. इस पर पीड़िता बोली कि गोंविद चाचा अंदर से सांकल बंद कर दिए हैं. इसके बाद आरोपी कमरे के अंदर कपड़े पहनकर सांकल खोलकर वहीं छिप गया.

वारदात के बाद युवक भाग गया : आरोपी घर में जाला साफ करने का बहाना बताकर और मछली पकड़ने जाने की बात कहकर वहां से चला गया. पीड़िता ने दादी को उसके साथ हुई घटना बताई. इसके बाद बालिका की दादी, उसकी मां थाने में शिकायत करने पहुंचे. प्रकरण को राज्‍य शासन के द्वारा जिला स्‍तरीय कमेटी के माध्‍यम से जघन्‍य एवं सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया. प्रकरण की विवेचना कलेक्‍टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देशन में पूरा करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्‍तुत की गई.

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19 गवाह पेश किए : न्‍यायालय में आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दंड दिया. विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 33 दस्‍तावेजों को प्रदर्शित कराया, जिस पर न्‍यायालय उपरोक्‍त निर्णय पारित किया. प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक की हैसियत से रामनरेश गिरि के अलावा राजगौरव तिवारी भी उपस्थित हुए. (Youth jailed for 20 years) (20 years raping girl)

Last Updated : Oct 28, 2022, 3:12 PM IST
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