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अनूपपुर में शनिवार रात 1 बजे से 24 घंटे के लिए लागू होगा कर्फ्यू, दुकानें रहेंगी बंद

अनूपपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शनिवार को दोपहर 1 बजे से 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान सब्जी, राशन सहित सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि मेडिकल और सुबह 6 से 9 बजे तक दूध वितरण को छूट दी जाएगी.

Curfew will be applicable in Anuppur from 1 pm on Saturday
शनिवार को दोपहर 1 बजे से लागू होगा कर्फ्यू
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Published : Apr 10, 2020, 11:54 AM IST

Updated : Apr 10, 2020, 2:47 PM IST

अनूपपुर।जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शनिवार को दोपहर 1 बजे रात से 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान किसी प्रकार के वाहन को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही सब्जी, राशन सहित सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि मेडिकल और सुबह 6 से 9 बजे तक दूध वितरण को छूट दी जाएगी. वहीं कर्फ्यू के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अनूपपुर में शनिवार दोपहर 1 बजे से 24 घंटे के लिए लागू होगा कर्फ्यू

वहीं बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एमबी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. न्यूनतम स्टाफ के साथ ये संयत्र एवं संस्थान कार्य कर सकेंगे.

कलेक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सेनिटाइज करने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि प्रशासन के इस आदेश का इमानदारी से पालन कर कोरोना संक्रमण से लड़ाई में शासन का सहयोग करें.

अनूपपुर।जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शनिवार को दोपहर 1 बजे रात से 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान किसी प्रकार के वाहन को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही सब्जी, राशन सहित सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि मेडिकल और सुबह 6 से 9 बजे तक दूध वितरण को छूट दी जाएगी. वहीं कर्फ्यू के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अनूपपुर में शनिवार दोपहर 1 बजे से 24 घंटे के लिए लागू होगा कर्फ्यू

वहीं बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एमबी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. न्यूनतम स्टाफ के साथ ये संयत्र एवं संस्थान कार्य कर सकेंगे.

कलेक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सेनिटाइज करने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि प्रशासन के इस आदेश का इमानदारी से पालन कर कोरोना संक्रमण से लड़ाई में शासन का सहयोग करें.

Last Updated : Apr 10, 2020, 2:47 PM IST
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