अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने शनिवार 23 मई को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक अनूपपुर जिले में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है. आमजनों द्वारा नियमित रूप से दिए जा रहे सुझाव और कोरोना वायरस से सुरक्षा और बचाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
कर्फ्यू के दिन दो और चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी और सभी तरह की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) और जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने के लिए कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित सभी नियमों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करेंगे.