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अनूपपुर कलेक्टर ने जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू का किया ऐलान

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Published : May 3, 2021, 1:44 PM IST

जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच जिला कलेक्टर ने जिला में 3 मई से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है. इसका पालन नहीं करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

collector imposed corona curfew in anuppur till 10 may
कलेक्टर ने 10 मई तक जिले में लगाया कोरोना कर्फ्यू

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है. जिले में पिछले दिनों से हो रही इसमे लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती का रूख अपनाया है. अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला क्राईसेस मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की है. इसके बाद उन्होंने पूरे जिले में 3 मई से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.


कर्फ्यू में आवागमन के लिए लेनी होगी अनुमति

बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने अनूपपुर में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है. उन्होंने 3 मई को प्रातः 6.00 बजे से 10 मई को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान दो / चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. विवाह कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. एक ग्राम नगर से दूसरे ग्राम नगर में आवागमन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के इसपर प्रतिबंधत रहेगा.

कोरोना कर्फ्यू के नियमों में इन्हें रहेगी छूट

जिला में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र करोना कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इसके अलावा रोज घर-घर जाकर दूध बेचने वाले दूध विक्रेता, सब्जी / फल विक्रेता एवं राशन / किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता को छूट दी गई है. इस दौरान होम डिलिवरी के लिए से सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक छूट दी गई है. थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे. कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे. जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे.

कोरोना के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, लागू किए सख्त नियम



इन विभागों को कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी छूट

जिले में संचालित निम्न विभागों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है. इनके नाम इस प्रकार से हैं-

खाद्यान्न वितरण के लिए पी. डी. एस. दुकानें, उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम विभाग, वेयरहाउस विभाग, बीएसएनएल कार्यालय, समस्त बैंक कार्यालय तथा एटीएम मशीन, रेलवे विभाग , जिले में संचालित समस्त मीडिया,अखबार कार्यालय तथा मैदानी अमला, पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऑक्सीजन गैस प्लांट, सड़क निर्माण विभाग, बिजली विभाग, तथा समस्त पेट्रोल पंप.

5 से ज्यादा व्यक्तियों पर प्रतिबंध

जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के जुटान पर प्रतिबंध रहेगा. सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे. पुजारी और मौलवी के साथ इन स्थलों पर अधिकतम 5 लोग नियमित पूजा-नमाज कर सकेंगे.

कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले में कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है. इसके फैलाव को देखते हुए जिला में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

अनूपपुर में कोरोना का कहर बरकरार, प्रशासन ने की सख्ती

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है. जिले में पिछले दिनों से हो रही इसमे लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती का रूख अपनाया है. अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला क्राईसेस मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की है. इसके बाद उन्होंने पूरे जिले में 3 मई से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.


कर्फ्यू में आवागमन के लिए लेनी होगी अनुमति

बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने अनूपपुर में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है. उन्होंने 3 मई को प्रातः 6.00 बजे से 10 मई को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान दो / चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. विवाह कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. एक ग्राम नगर से दूसरे ग्राम नगर में आवागमन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के इसपर प्रतिबंधत रहेगा.

कोरोना कर्फ्यू के नियमों में इन्हें रहेगी छूट

जिला में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र करोना कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इसके अलावा रोज घर-घर जाकर दूध बेचने वाले दूध विक्रेता, सब्जी / फल विक्रेता एवं राशन / किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता को छूट दी गई है. इस दौरान होम डिलिवरी के लिए से सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक छूट दी गई है. थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे. कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे. जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे.

कोरोना के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, लागू किए सख्त नियम



इन विभागों को कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी छूट

जिले में संचालित निम्न विभागों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है. इनके नाम इस प्रकार से हैं-

खाद्यान्न वितरण के लिए पी. डी. एस. दुकानें, उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम विभाग, वेयरहाउस विभाग, बीएसएनएल कार्यालय, समस्त बैंक कार्यालय तथा एटीएम मशीन, रेलवे विभाग , जिले में संचालित समस्त मीडिया,अखबार कार्यालय तथा मैदानी अमला, पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऑक्सीजन गैस प्लांट, सड़क निर्माण विभाग, बिजली विभाग, तथा समस्त पेट्रोल पंप.

5 से ज्यादा व्यक्तियों पर प्रतिबंध

जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के जुटान पर प्रतिबंध रहेगा. सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे. पुजारी और मौलवी के साथ इन स्थलों पर अधिकतम 5 लोग नियमित पूजा-नमाज कर सकेंगे.

कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले में कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है. इसके फैलाव को देखते हुए जिला में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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