अनूपपुर। नाबालिग के साथ चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) जिला अनूपपुर ने उक्त सख्त तीनों दोषियों को सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक पर 5000 रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है. न्यायालय ने जिन दोषियों को यह कठोर दण्ड दिया है उनमें आदिल अहमद पिता नासीर अहमद उम्र करीब 18 वर्ष और एक 18 वर्षीय लड़की भी शामिल थी. यह दोनो दोषी सेकेंड एफ कॉलोनी थाना चचाई जिला अनूपपुर के निवासी हैं. इसके अलावा सजा पाने वालों में सह दोषी नौशाद खान पिता सलाम खान उम्र करीब 28 वर्ष भी शामिल हैं. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है. (anuppur twenty years imprisonment to culprits)
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जाने पूरा घटनाक्रमः अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना सितंबर 2018 की है. पीड़िता घर से विद्यालय गई थी. स्कूल में प्रार्थना के बाद अभियुक्त आदिल अहमद बोला कि चलो बस स्टैण्ड तरफ घूम कर आते हैं. इसपर पीड़िता ने मना कर दिया. इसके बाद आरोपी ने बोला कि चलो कुछ खाकर घूमकर वापस आ जाएंगे. इसके बाद पीड़िता आरोपी आदिल अहमद के साथ बस स्टैण्ड गई. जहां एक अन्य व्यक्ति मिला वह पीड़िता को जबरन बस में बैठाकर बुढार ले जाया गया. बुढार बस स्टैण्ड में साईना सिद्दकी मिली. फिर वहां से बस से चारों लोग शहडोल गए. फिर शहडोल से बस से पीड़िता को रीवा आरोपीगण ले गए. रीवा में एक लॉज में किराए से रुके थे. फिर आरोपीगण दूसरे दिन सतना ले गए जहां एक लॉज में दो कमरे बुक कराए. एक कमरे में आरोपी आदिल पीड़िता के साथ तथा शेष आरोपीगण दूसरे कमरे में रुके थे. जहां आरोपी आदिल ने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना दो तीन बार शारीरिक संबंध बनाया. फिर आरोपीगण पीडिता को रीवा, रीवा से इलाहाबाद बस से ले गए. यहां भी उसके साथ दोषी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. (anuppur minor rape case imprisonment culprits)