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डिंडोरी पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं को किया गया सील, कलेक्टर ने दिए दिशा-निर्देश

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Published : Apr 21, 2020, 9:13 PM IST

अनूपपुर के कलेक्टर ने जिले से लगे डिंडौरी और पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं को नाकाबंदी करने के निर्देश दिए हैं. 1 अप्रैल के बाद से साथ ही डिंडौरी से अनूपपुर आए लोगों को अनिवार्य रुप से प्रशासन को सूचित करने को कहा है.

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अनूपपुर। जिले की सीमा से लगे हुए डिंडौरी जिले में बीते दिन कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन डिंडौरी से लगी हुई सीमाओं के लिए और सतर्क हो गया है. कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने डिंडौरी और पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं पर नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर के निर्देशानुसार डिंडौरी की सीमा से लगे सभी गांवों में पुलिस और प्रशासन संयुक्त गश्त कर रास्तों को अवरुद्ध कर रही हैं. इसके साथ ही मुनादी कराकर ये आदेश दिए गए कि कोई भी व्यक्ति जो 1 अप्रैल के बाद डिंडौरी से आया हो वह अनिवार्य रूप से निकटतम थाने या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में सूचित करें.

सूचना छिपाने वालों या गलत जानकारी देने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत एक साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों शामिल है. साथ ही समस्त ग्रामीणों को सजग रहने के लिए कहा गया, तथा व्यक्तियों अथवा समूहों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने के लिए कहा गया.

कलेक्टर के निर्देशानुसार गोरेला, पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़) से लगी हुई ग्रामीण सीमाओं उमरिया, भेलमा, लहसुना, चोलना, तथा डिंडौरी से लगे चंदन घाट, ग्राम कंडी कापा, ग्राम जरहा से डिंडौरी रोड को सील कर दिया गया है. कलेक्टर ने जिले की समस्त सीमाओं के लिए फिर से यह स्पष्ट किया है कि मालवाहक वाहनों के अतिरिक्त आमजनों के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आमजनों की आवाजाही पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए, उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

अनूपपुर। जिले की सीमा से लगे हुए डिंडौरी जिले में बीते दिन कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन डिंडौरी से लगी हुई सीमाओं के लिए और सतर्क हो गया है. कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने डिंडौरी और पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं पर नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर के निर्देशानुसार डिंडौरी की सीमा से लगे सभी गांवों में पुलिस और प्रशासन संयुक्त गश्त कर रास्तों को अवरुद्ध कर रही हैं. इसके साथ ही मुनादी कराकर ये आदेश दिए गए कि कोई भी व्यक्ति जो 1 अप्रैल के बाद डिंडौरी से आया हो वह अनिवार्य रूप से निकटतम थाने या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में सूचित करें.

सूचना छिपाने वालों या गलत जानकारी देने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत एक साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों शामिल है. साथ ही समस्त ग्रामीणों को सजग रहने के लिए कहा गया, तथा व्यक्तियों अथवा समूहों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने के लिए कहा गया.

कलेक्टर के निर्देशानुसार गोरेला, पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़) से लगी हुई ग्रामीण सीमाओं उमरिया, भेलमा, लहसुना, चोलना, तथा डिंडौरी से लगे चंदन घाट, ग्राम कंडी कापा, ग्राम जरहा से डिंडौरी रोड को सील कर दिया गया है. कलेक्टर ने जिले की समस्त सीमाओं के लिए फिर से यह स्पष्ट किया है कि मालवाहक वाहनों के अतिरिक्त आमजनों के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आमजनों की आवाजाही पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए, उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

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