अनूपपुर। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से संरक्षण के लिए उपायों को अपनाने की स्थिति में जिले की समस्त स्थायी दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है.
आदेश अनुसार उक्त शर्तों की अनुपालना की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार पर भी निर्धारित की गयी है. सोमवार 11 मई को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा राजेंद्रग्राम में 1 होटल सहित 6 दुकानों को शर्तों के अनुपालन न किए जाने पर 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है. संबंधित दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, न ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आदेशित उपायों का पालन किया जा रहा था. उल्लेखनीय है कि होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि को मात्र होम डिलीवरी के माध्यम से पके हुए भोजन की सेवा प्रदान करने की अनुमति है.
होटल में बैठकर कोई भी व्यक्ति खाना खाते या बैठा हुआ पाया जाएगा तो धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार टी आर नाग, नायब तहसीलदार आदित्य द्विवेदी, नायब तहसीलदार शशांक शेंडे, थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे.