अलीराजपुर : जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए फैसले लिए गए. कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष मे शनिवार को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक हुई. बैठक मे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में ये फैसले हुए
बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति ही रहेगी. जिले में शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबिंधत किये जाने का निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके घर के सम्पूर्ण सदस्यों की कोरोना सैम्पलिंग की जांच घर जाकर की जाएगी और उक्त घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया जाए. और घर के सभी सदस्यों को क्वारेंटाइन किया जाए.
बिना मास्क वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
बैठक में निर्णय लिया गया कि बाजार एवं हाट बाजारों में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले आम नागरिकों पर 100 रूपए और दुकानदारों एवं व्यापारियों पर 200 रूपए का अर्थदंड लगाए जाने का निर्णय लिया गया.
कलेक्टर के निर्देश
उक्त संबंध मे कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके साथ ही प्रत्येक अनुभाग एवं ब्लॉक स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु कार्य किया जाए.