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नवरात्रि से पहले पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक, कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश - upcoming festival

17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाला है. जिसे लेकर अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ. जिसमें आगामी त्योहार को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. पढ़िए पूरी खबर...

Collector and SP convened meeting of committees for upcoming festival in alirajpur
पुलिस कंट्रोल रूम
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Published : Oct 14, 2020, 8:18 PM IST

अलीराजपुर। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाला है. इससे पहले कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में एसपी विपुल श्रीवास्तव सहित विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन और गरबा आयोजन समिति के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे. इस दौरान में कलेक्टर और एसपी ने कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के जारी गाइड लाइन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

कलेक्टर ने बताया कि धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी. गरबा और अन्य धार्मिक आयोजन के लिए पंडाल का आकार 30×45 फीट निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया मिले दिशा निर्देशानुसार गरबा और जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी, प्रतिमा स्थापना के लिए आयोजन समिति को अनुमति और पूजन कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

क्या क्या होंगे नियम

  • आयोजन समिति द्वारा प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा.
  • मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी.
  • इसके लिए आयोजन समिति को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी.
  • साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
  • साथ ही रावण दहन खुले स्थान पर होगा, इसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक रहेगा.

अलीराजपुर। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाला है. इससे पहले कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में एसपी विपुल श्रीवास्तव सहित विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन और गरबा आयोजन समिति के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे. इस दौरान में कलेक्टर और एसपी ने कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के जारी गाइड लाइन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

कलेक्टर ने बताया कि धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी. गरबा और अन्य धार्मिक आयोजन के लिए पंडाल का आकार 30×45 फीट निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया मिले दिशा निर्देशानुसार गरबा और जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी, प्रतिमा स्थापना के लिए आयोजन समिति को अनुमति और पूजन कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

क्या क्या होंगे नियम

  • आयोजन समिति द्वारा प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा.
  • मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी.
  • इसके लिए आयोजन समिति को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी.
  • साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
  • साथ ही रावण दहन खुले स्थान पर होगा, इसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक रहेगा.
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