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कलेक्टर ने किया बैठक का आयोजन, बाजार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे

अलीराजपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की, जिसमें प्राप्त सुझावों के तहत लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी किए गए हैं.

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Published : May 17, 2020, 11:23 PM IST

Collector organized the meeting
कलेक्टर ने किया बैठक का आयोजन

अलीराजपुर। जिले में लॉकडाउन के पालन के लिए बनाए गए नियमों को लेकर जिला कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस से बचाव और जिला स्तरीय संकट प्रबंधन के लिए एक समूह की बैठक का आयोजन किया, वही इस बैठक में जिले के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए.

इस समूह की बैठक में तमाम प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई, जिसमें लॉकडाउन संबंधी सभी पूर्व में आए दिशा-निर्देशों के आदेश को यथावत रखने की बात की गई और इसके साथ ही लॉकडाउन में मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बाजार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने संबंधित आदेश भी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया.

कोरोना वायरस से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित शेष सभी शर्तों को पूर्ववत आदेश अनुसार जारी रखे रहने के लिए कहा गया है. वहीं उल्लेखनीय है की लॉकडाउन का तीसरा चरण तीन मई से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद सभी जिलों में लॉकडाउन संबंधी नियमों में कुछ ढील दी गई थी और अब जब आज लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हुआ है तो जिला कलेक्टर ने कुछ बदलाव के साथ इसे पहले की तरह ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का आदेश जारी किया हैं.

अलीराजपुर। जिले में लॉकडाउन के पालन के लिए बनाए गए नियमों को लेकर जिला कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस से बचाव और जिला स्तरीय संकट प्रबंधन के लिए एक समूह की बैठक का आयोजन किया, वही इस बैठक में जिले के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए.

इस समूह की बैठक में तमाम प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई, जिसमें लॉकडाउन संबंधी सभी पूर्व में आए दिशा-निर्देशों के आदेश को यथावत रखने की बात की गई और इसके साथ ही लॉकडाउन में मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बाजार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने संबंधित आदेश भी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया.

कोरोना वायरस से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित शेष सभी शर्तों को पूर्ववत आदेश अनुसार जारी रखे रहने के लिए कहा गया है. वहीं उल्लेखनीय है की लॉकडाउन का तीसरा चरण तीन मई से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद सभी जिलों में लॉकडाउन संबंधी नियमों में कुछ ढील दी गई थी और अब जब आज लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हुआ है तो जिला कलेक्टर ने कुछ बदलाव के साथ इसे पहले की तरह ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का आदेश जारी किया हैं.

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